Youth congress filed public interest litigation in supreme court in karnataka case
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कर्नाटक मामले में युवा कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की जनहित याचिका

Youth congress filed public interest litigation in supreme court in karnataka case

Youth congress filed public interest litigation

नयी दिल्ली। युवा कांग्रेस ने कर्नाटक में एक समुदाय विशेष की लड़कियों को कॉलेजों में हिजाब पहनने की मनाही को सामाजिक ताना-बाना, सांस्कृतिक इतिहास और कर्नाटक की शांति एवं सद्भाव भंग करने का प्रयास बताते हुए इस मामले में उच्चतम न्यायालय में जनहित याचिका दायर की है।

युवा कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवास बी वी ने कहा है कि कर्नाटक देश में सबसे अधिक यूनिकॉर्न का उत्पादन करने वाला राज्य और देश के आईटी हब के रूप में प्रसिद्ध है लेकिन वहां धार्मिक कट्टरता बढ़ रही है और कॉलेज जाने वाली धर्म विशेष की लड़कियों के मूल अधिकारों को छीना जा रहा है।

श्री श्रीनिवास ने अपनी याचिका में कहा कि कर्नाटक में हाल में हुई कुछ चरमपंथी घटनाओं के कारण भारतीय युवा कांग्रेस बहुत चिंतित है और इस मामले मे उसने आपत्ति व्यक्त की है लेकिन सरकार उनकी चिंता पर ध्यान नहीं दे रही है।

उन्होंने कहा "उडुपी, मांड्या, चिकमगलूर जिलों और राज्य के अन्य स्थानों पर कई अवसरों पर सरकारी स्कूलों और कॉलेजों में हिजाब या सिर पर दुपट्टा पहनने के लिए प्रवेश से वंचित कर दिया गया है। यह आगे पुड्डुचेरी जैसे देश के अन्य हिस्सों में भी फैल गया है। कर्नाटक के मांड्या जिले में एक घटना भी सामने आई है जहां बुर्का पहने एक लड़की को धार्मिक नारे लगाते हुए पुरुषों के बड़े समूह ने पीटा।"

युवा कांग्रेस के नेता ने कहा कि यह सभी घटनाएं संविधान के अनुच्छेद 21, 21ए, 14 और 25 का उल्लंघन करती हैं जो नागरिकों को जीवन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समानता का अधिकार और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि याचिका पर जल्द सुनवाई होगी।