2000 Notes Exchange-Deposits in Banks: PNB में बदलने या जमा करने जा रहे 2000 के नोट; क्या देने होंगे ये दस्तावेज?

PNB में बदलने या जमा करने जा रहे 2000 के नोट; क्या देने होंगे ये दस्तावेज? जानिए, इधर RBI ने बैंकों को ये फॉर्म भरने को कहा

2000 Notes Exchange-Deposits in Banks News Updates

2000 Notes Exchange-Deposits in Banks

2000 Notes Exchange-Deposits in Banks: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक सर्कुलर जारी कर 2000 के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर कर दिया है। यानि आरबीआई ने 2000 के नोट बंद कर दिए हैं। अब न तो 2000 के नोट छापे जाएंगे और न ही इनका चलन होगा। हालांकि, 2000 के नोटों की छपाई पहले ही बंद की जा चुकी है। फिलहाल, आपको घबराने की जरुरत नहीं है। अगर आपके पास 2000 के नोट पड़े हैं तो आप उन्हें बैंक जाकर बदलवा सकते हैं या जमा भी कर सकते हैं। आरबीआई ने ऐसा करने के लिए रोज की लिमिट 20 हजार रूपए तक रखी है। आरबीआई ने कहा है कि, लगभग 4 महीने यानि 30 सितंबर तक 2000 के नोटों की वैधता बरकरार रहेगी। इस लिहाज से बाजार में भी 2000 के नोट लेने से कोई इंकार नहीं कर सकता है।

नोट बदलने के लिए देने होंगे दस्तावेज?

2000 के नोटों को बैंक में बदलने के लिए सबसे अधिक कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि क्या ऐसा करने पर बैंक में कोई फॉर्म भरना होगा या फिर कोई दस्तावेज देने होंगे? फिलहाल, कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ भी करने की जरुरत नहीं होगी। इस बारे में पंजाब नेशनल बैंक से आधिकारिक बयान भी जारी कर दिया गया है। PNB के एक अधिकारी ने बताया कि, 2000 के नोटों को बैंक में बदलने के लिए किसी भी आधार कार्ड, आधिकारिक सत्यापित दस्तावेज या फिर किसी भी फॉर्म को भरने की आवश्यकता नहीं है। पंजाब नेशनल बैंक की सभी शाखाओं को वर्तमान में ऐसा निर्देश दिया गया है। आपको बतादें कि, एसबीआई ने भी कोई दस्तावेज न लेने की बात कही है।

RBI ने बैंकों को ये फॉर्म भरने को कहा

फिलहाल, 2000 के नोटों को लेकर बैंकों को एक फॉर्म जरूर भरना होगा। RBI ने इसका निर्देश दिया है। इस फॉर्म में 2000 रुपये के सभी नोटों का ब्यौरा लिखा जाएगा। आरबीआई का कहना है कि, सभी बैंक 2000 रुपये के नोटों को जमा करने या बदलने के संबंध में इस फॉर्म के जरिए रोज का ब्यौरा तैयार करेंगे। बैंकों से जब भी ब्यौरा मांगा जाएगा तो पूरा ब्यौरा उपलब्ध करना होगा।

फॉर्म में देनी होगी ये जानकारी

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए जो ब्यौरा सम्बंधित फॉर्म जारी किया है। उसमें बैंक का नाम, तारीख, नोट एक्सचेंज का अमाउंट और कुल अमाउंट भरा जाएगा। ये फॉर्म बैंक के कर्मचारी भरेंगे, और इसमें बैंक के कर्मंचारी का हस्ताक्षर भी होगा।

नोट बदलवाने या जमा करने आए लोगों को दिक्कत न हो

आरबीआई ने यह भी कहा है कि 2000 के नोटों को बदलवाने या जमा करने आए लोगों को दिक्कत न हो। इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। गर्मी के मौसम को देखते हुए बैंकों को उनके लिए कुछ जरूरी सुविधाएं मुहैया करानी चाहिए। ब्रान्च में छायादार वेटिंग स्थान की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा पीने के पानी की सुविधा आदि जैसी उचित सुविधाएं प्रदान कराई जाएं। हालांकि, आरबीआई ने यह भी कहा है कि बैंकों में रोज के सामान्य कामकाज की गतिविधियों पर इस प्रक्रिया का असर न पड़े। इसका भी ध्यान रखा जाए। 2000 के नोटों को बदलवाने या जमा करने के लिए एक अलग काउंटर की व्यवस्था की जाए।

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