पंजाब के पूर्व मंत्री बिक्रम मजीठिया को जमानत; सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत, अभी नाभा जेल में बंद, बेल पर AAP का बड़ा बयान

Supreme Court grants Bail to Bikram Majithia Breaking News

Supreme Court grants Bail to Bikram Majithia Breaking News

Bikram Majithia Bail: पंजाब के पूर्व मंत्री और शिरोमणि अकाली दल (SAD) के सीनियर नेता बिक्रम सिंह मजीठिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में बिक्रम मजीठिया को जमानत दे दी है। रिपोर्ट्स के अनुसार, जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा, याचिकाकर्ता को 2022 में पहले ही NDPS मामले में जमानत मिल चुकी थी, और उस आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील 2025 में खारिज कर दी गई थी।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पुलिस ने अपनी रिपोर्ट दाखिल कर दी है, आय से अधिक संपत्ति का मामला 2006 से 2017 के बीच का है और FIR 2025 में दर्ज की गई है। इसके अलावा याचिकाकर्ता पिछले 7 महीनों से कस्टडी में है। इन परिस्थितियों में कोर्ट जमानत देने के पक्ष में है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देते हुए बिक्रम मजीठिया पर अपनी तरफ से कोई शर्तें तय नहीं की हैं। कोर्ट ने दूसरे पक्ष को ट्रायल कोर्ट जाकर बिक्रम मजीठिया पर जमानत पर रहने के दौरान ज़रूरत के हिसाब से सख्त शर्तें तय करने की मांग करने को कहा है।

अभी नाभा जेल में बंद हैं बिक्रम मजीठिया

बिक्रम सिंह मजीठिया इस वक्त नाभा जेल में बंद हैं। इससे पहले मजीठिया ने जमानत के लिए मोहाली कोर्ट और पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था लेकिन दोनों ही जगह से राहत नहीं मिली। इसके बाद मजीठिया ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। ज्ञात रहे कि 25 जून 2025 को पंजाब विजिलेन्स की टीम ने अमृतसर स्थित मजीठिया के आवास पर छापेमारी करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। बिक्रम मजीठिया की गिरफ्तारी आय से अधिक संपत्ति मामले में की गई थी। आरोप है कि बिक्रम मजीठिया ने नशे के कारोबार के जरिये 500 करोड़ से अधिक की अवैध सम्पत्ति जुटाई।

मजीठिया की बेल पर AAP का बड़ा बयान

बिक्रम सिंह मजीठिया को जमानत मिलने के बाद जहां एक तरफ अकाली दल और तमाम समर्थकों में खुशी का माहौल है और न्याय की जीत होने की बात कही जा रही है। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने बिक्रम मजीठिया को जमानत मिलने पर बड़ा बयान दिया है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हरपाल चीमा ने कहा कि बेल मिलने से कोई बरी नहीं हो जाता है। चीमा ने कहा कि मजीठिया के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं और उक्त मामले में कार्रवाई अभी चल रही है।