ट्रैफिक पुलिस का स्कूलो को लेकर विशेष जागरुकता अभियान ।

ट्रैफिक पुलिस का स्कूलो को लेकर विशेष जागरुकता अभियान ।

ट्रैफिक पुलिस का स्कूलो को लेकर विशेष जागरुकता अभियान ।

ट्रैफिक पुलिस का स्कूलो को लेकर विशेष जागरुकता अभियान ।

--ट्रैफिक पुलिस नें रोड सेफ्टी हेतु चलाया विशेष अभियान ।
--ट्रैफिक पुलिस स्कूल बसो को समय- पर चैक करेगी उच्च न्यायालय द्वारा जारी किये गये निर्देशो की उल्लंघना करनें पर होगी सख्त कार्यवाही ।
--18 वर्ष से कम आयु के बच्चो को वाहन चलाने के लिए ना देनें बारें अभिवावको से की अपील  ।

पंचकूला  06 अप्रैल :-  पुलिस प्रवक्ता नें जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस उपायुक्त पंचकूला  श्री मोहित हांडा भा.पु.से. के निर्देशानुसार, एसीपी ट्रैफिक श्री राजकुमार रंगा ह.पु.से. के नेतृत्व में पंचकूला में स्कूल के बच्चो को रोड सेफ्टी हेतु जागरुक करनें के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई है जिस अभियान के तहत पुलिस स्कूल विजिट करके स्कूल के बच्चो को, टीचरो को तथा वैन ड्राईवर, कंडक्टरो को रोड सेफ्टी हेतु यातायात के नियमों की पालना करनें बारें जानकारी दी गई और स्कूल टीचर को भी जानकारी दी गई कि बच्चो को ट्रैफिक सिग्नल (रेड,येलो, ग्रीन) बारे, रुको, देखो, फिर सडक पार करो, रोड सेफ्टी हेतु एक्टिविटी, गेम्स,के माध्यम जानकारी देनें बारें अवगत करवाया गया  ।
इस सम्बन्ध में एसीपी ट्रैफिक द्वारा आज दिनांक 06 अप्रैल 2022 को भवन विद्यालय सेक्टर 15 तथा लिटिल फ्लावर कॉन्वेंट सेक्टर 14 स्कूल में पहुँचकर बच्चो को, टीचर तथा स्कूल बस के चालक, परिचालको को मोटर वाहन अधिनियम 1988 तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल जारी किये निर्देशो बारें अवगत करवाया गया ।
इस सम्बन्ध में एसीपी ट्रैफिक नें बताया कि दिन-ब-दिन बच्चो से सम्बंधित सडक दुर्घटना के मामलें सामनें आ रहे है जिसके प्रति स्कूल के अभिवावको, तथा स्कूल बस के (चालक , परिचालको) को मोटर व्हीकल अधिनियम 1988 के नियमों बारे खुद को जागरुक करना होगा बच्चो से सम्बन्धित सडक दुर्घटनाओं में कमी आ सके । 
इसके अलावा एसीपी नें बताया कि स्कूल के दायरें में असामाजिक गतिविधिया (पान,बीडी, सिगरेट इत्यादि दुकान) पर निगरानी की जायेगी अगर कोई स्कूल क्षेत्र में किसी भी प्रकार से कोई शरारती तत्व इत्यादि पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जायेगी  ।  
इसके साथ ही एसीपी  ट्रैफिक नें कहा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल चालक व परिचालक के लिये विशेष दिशा निर्देश जारी किये गये है अगर इन नियमों बारे किसी भी प्रकार से लापरवाही पाई गई तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्सन लेकर कडी कानूनी कार्यवाही की जायेगी ।

-- स्कूल के बच्चो को लानें ले जानें वाली सभी गाडियो का मोटर वाहन अधिनियम के तहत परमिट होना चाहिए ।
----फिटनेस सर्टिफिकेट ,प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र, बीमा इत्यादि अपडेट हो ।
--ड्राइवर को ड्राईविंग का कम से कम 5 साल का अनुभव हो तथा बस चालक ,परिचालक के पास आई-कार्ड मौजूद हो ।
--बस में देखभाल हेतु एक अटेंडेट मौजूद हो तथा अटेंडेंट वाहन रुकनें के बाद ही बच्चो को बस में चढाये और उतारे ।
--मुख्य मार्गो पर किस सेक्टर/कालौनी में कहाँ -2, बच्चो को चढाना –उतारना है उन स्थानों को मार्क करेंगें ।
--स्कूल बस का चालक 50 कि.मी. प्रति घंटा के गति से बस को चलायेगा । और जब तक गाडी प्रदुषण सर्टिफिकेट प्राप्त ना हो तब गाडी सडक पर नही चलेगी । 
--स्कूल बस के आगे पीछे ‘स्कूल  का नाम तथा टेलिफोन नबंर लिखा हो और बस में बैठाने की क्षमता से अधिक बच्चो ना बैठे हों । 
--स्कूल बस के रूप में भाड़े पर चलने वाली बसों पर ‘स्कूल ड्यूटी’ पर होने की सूचना अंकित हो ।
--स्कूल बस में प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स, अग्निशमन यंत्र, तथा पानी की व्यवस्था हो ।
--स्कूल बस की खिडकी पर लॉकिग की व्यवस्था हो ।
--स्कूल बस में जितनी सीट निर्धारित की गई है उतनी ही बच्चो को बिठाया जायेगा ।
--स्कूल की छुट्ठी के समय स्कूल के दायरे में ट्रैफिक पुलिस मौजूद रहेगी :- इस सम्बन्ध में एसीपी ट्रैफिक नें कहा कि स्कूल के समय सुबह व शाम छुट्टी के समय ट्रैफिक पुलिस तैनात (पी.सी.आर), (पुलिस राईडर) मौजूद

रहकर निगरानी करेगी ताकि किसी भी अप्रिया घटना ना घट सके औऱ इसके अलावा स्कूल छुट्टी के दौरान स्कूल छात्रो पर नजर रखी जायेगी अगर कोई व्यकित बिना हेल्मेट, ट्रीपर राईडिंग तथा इत्यादि पाया गया तो सख्त कार्यवाही अमल में लाई जायेगी ।
18 वर्ष से कम आयु दोपहिया वाहन नियम तोड़ा तो पेरेंट्स पर होगा जुर्माना :- इस सम्बन्ध में एसीपी ट्रैफिक ने छात्र-छात्राओं को बताया कि नियम विरुद्ध चलाने वाले स्टूडेंट्स के परिजन को दंड भुगतना पड़ सकता है । उन्होंने बताया कि आपकी उम्र कम है और आप स्कूटर व बाइक चलाते पकड़े जाओगे तो जुर्माना पेरेंट्स को भुगतना पड़ेगा । मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत इस नियम की उल्लघंना करनें पर गाडी मालिक पर जुर्माना होता है । इसलिए अपने पेरेंट्स को दंड का भागीदारी बनाने के बजाय उनका नाम रोशन करना हर छात्र-छात्रा का कर्तव्य है । 
आमजन से अपील :- एसीपी ट्रैफिक श्री राजकुमार रंगा नें जानकारी देते हुए बताया कि बच्चो जिद पर 14- 15 साल के बच्चो को स्कूटी, स्कूटर और बाइक खरीद कर दे देते है जो मोटर व्हीकल अधिनिय 1988 के तहत कानून जुर्म है और बच्चे सुरक्षित नही है । 16 से 18 वर्ष तक की उम्र के छात्र-छात्राएं 50 सीसी से कम क्षमता वाले इंजन के दोपहिया वाहन ही चला सकते हैं और 15 वर्ष या उससे कम उम्र के छात्र-छात्राएं इन वाहनों को भी नहीं चला सकते ।
इस सम्बन्ध में एसीपी ट्रैफिक आमजन से अपील करते हुए कहा कि बच्चो को मोटरसाईकिल या कार इत्यादि चलानें के लिए ना दें । क्योकि बच्चे नई उम्र में मोटरसाईकिल या कार चलाते समय बिना हेल्मेट ,सीट बेल्ट का प्रयोग करे वाहनो को ओवर स्पीड में चलाते है जिससे दुर्घटना के सम्भावना बनी रहती है और अपनें बच्चो के साथ इस प्रकार की लापरवाही ना करें ।
इसके साथ ही एसीपी ट्रैफिक श्री राजकुमार रंगा नें कडे शब्दो में कहा कि जिला सभी स्कूल बसो को ट्रैफिक पुलिस के द्वारा समय-2 पर  लगातार चैक किया जायेगा और अगर किसी भी प्रकार से मोटर व्हीकल अधिनियम तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्कूल चालक व परिचालक के लिए जारी किये गये  निर्देशो  में किसी प्रकार की लापरवाही पाई गई किसी भी सुरत में बख्शा नही जायेगा उसके खिलाफ सख्त एक्सन लिया गया । जैसें कि स्कूल बस में क्षमता से ज्यादा बच्चे बिठाना इत्यादि ।