पंजाब में AAP विधायक को 4 साल जेल की सजा; विधायकी जाना भी तय, लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट के मामले में दोषी, खबर

Punjab AAP MLA Manjinder Singh Lalpura Sentenced To 4 Years in Jail
AAP MLA Manjinder Lalpura: पंजाब में खडूर साहिब से आम आदमी पार्टी के विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को 4 साल जेल की सजा सुनाई गई है। तरनतारन कोर्ट ने 12 साल पुराने 2013 के 'उस्मां कांड' में लालपुरा को दोषी ठहराने के बाद आज सजा का ऐलान किया। ज्ञात रहे कि, कोर्ट ने 10 सितंबर को इस मामले में लालपुरा सहित अन्य सभी आरोपियों को दोषी ठहराया था और सभी दोषियों को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए सजा पर फैसला 12 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।
लालपुरा की सजा पर थी सबकी नजर
इस मामले में विधायक मनजिंदर सिंह लालपुरा को जब कोर्ट ने दोषी ठहराया और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया तो इसके बाद सबकी नजर लालपुरा की सजा पर आकर टिक गई थी। माना जा रहा था कि, अगर लालपुरा को 2 साल या इससे ज्यादा की सजा होती है तो विधायकी भी जा सकती है और 6 साल तक चुनाव लड़ने पर पाबंदी अलग से लग सकती है। वहीं आज सजा के ऐलान पर ऐसा ही हुआ। कानून के मुताबिक, जेल जाने के साथ ही लालपुरा की विधायकी जाना भी तय है। इस मामले में मनजिंदर सिंह लालपुरा के साथ AAP की भी किरकिरी हो रही है।
क्या है 'उस्मां कांड'?
यह मामला साल 2013 में पंजाब के उस्मां गांव का है। जहां एक शादी समारोह के दौरान मामले की पीड़ित लड़की से छेड़छाड़ और मारपीट की गई। यह मामला काफी चर्चा का विषय बना था। साथ ही इस मामले में मनजिंदर सिंह लालपुरा समेत 7 से ज्यादा लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसके बाद से ही इस मामले को लेकर लंबे समय से जांच-पड़ताल और कानूनी प्रक्रिया की कार्रवाई चल रही थी। जहां अब करीब 12 साल बाद जाकर तरनतारन कोर्ट ने मामले में सभी आरोपियों को दोषी माना और उन्हें सजा सुनाने का फैसला किया।