Colony will not be broken, High Court gave relief

नहीं टूटेगी कालोनी, हाईकोर्ट ने दी राहत

Colony will not be broken, High Court gave relief

Colony will not be broken, High Court gave relief

चंडीगढ़। गत 14 मई को सेक्टर 38 में शाहपुर कालोनी में चंडीगढ़ प्रशासन ने 7 सात दिनों में कालोनी खाली करने का आदेश का बोर्ड लगवा दिया था। कालोनी में भय का माहौल बन गया था।

कालोनी निवासियों राजेंद्र एवं अन्यों ने चंडीगढ़ की आवाज पार्टी के अध्यक्ष अविनाश सिंह शर्मा से सम्पर्क किया। अविनाश सिंह शर्मा की मदद से कालोनी निवासियों ने पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में याचिका दायर की, जिस पर शुक्रवार को जस्टिस अनमोल रतन की बेंच में सुनवाई हुई मुकदमे की पैरवी वरीय अधिवक्ता मोहन लाल सगगर ने की। मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस ने तत्काल कॉलोनी टूटने पर रोक लगा दी।

अगली सुनवाई 28 अक्तूबर 2022 को होगी । जस्टिस ने कहा कि यह 7 दिनों का समय देकर चंडीगढ़ प्रशासन अपनी तानाशाही दिखा रहा है। कानून 30 दिनों का लिखित नोटिस प्रत्येक व्यक्ति को देने का आदेश देता है। कोर्ट के स्टे से कॉलोनी निवासियों में भय का माहौल समाप्त हो गया। इस मौके पर विशेष रूप से याचिका कर्ता राजेंद्र, सीमा,नरेश एवं अन्य लोग उपस्थित थे।