Imran Khan को बड़ी राहत, अल-कादिर ट्रस्ट केस में 2 हफ्ते की बेल, बाकी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक

Imran Khan को बड़ी राहत, अल-कादिर ट्रस्ट केस में 2 हफ्ते की बेल, बाकी मामलों में गिरफ्तारी पर रोक

Imran Khan News

Imran Khan News

इस्लामाबाद। Imran Khan News भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किए गए पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशाखाना मामले में राहत मिली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अभियोग पर स्थगन आदेश जारी किया है। 

दूसरी ओर अल-कादिर ट्रस्ट मामले में भी इमरान को राहत मिल गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को 2 सप्ताह के लिए जमानत दे दी है।

कोर्ट रूम छोड़कर चले गए थे जज (Judge had left the courtroom)

इससे पहले हाई कोर्ट में सुनवाई शुरू होते ही हंगामा मच गया था। पेशी के दौरान इमरान समर्थक वकीलों ने  कोर्ट रूम में इमरान के नारों से हंगामा कर दिया, जिससे जज रूम छोड़कर चले गए। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने बीते दिन उनकी गिरफ्तारी को गैरकानूनी बताया और उनकी तत्काल रिहाई का आदेश दिया। साथ ही उन्हें हाई कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था।

इमरान ने की शांति की अपील (Imran appeals for peace)

बीती शाम को इमरान ने अपने समर्थकों से शांति की अपील करते हुए दावा किया कि हिरासत में उन्हें डंडों से पीटा गया। उन्होंने कहा कि ऐसा व्यवहार किसी अपराधी के साथ भी स्वीकार नहीं है।

इमरान बोले- मुझे आतंकी समझा गया (Imran said – I was considered a terrorist)

पूर्व पीएम ने कहा कि उनके खिलाफ 145 केस दर्ज हुए हैं और उनकी गिरफ्तारी एक आतंकी की तरह की गई। वहीं, चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस मुहम्मद अली मजहर और जस्टिस अतर मिनल्लाह की तीन सदस्यीय पीठ ने मंगलवार को इस्लामाबाद हाई कोर्ट परिसर से उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि उनपर यह कार्रवाई अवैध थी।

बता दें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआइ) पार्टी के प्रमुख इमरान खान को मंगलवार को अर्धसैनिक बलों ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया था। पीठ ने राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) को इमरान को स्थानीय समयानुसार शाम साढ़े चार बजे तक पेश करने का निर्देश दिया था। खान को कड़ी सुरक्षा में अदालत लाया गया।

पीठ ने जताई नाराजगी (bench expressed displeasure)

पीठ ने अल-कादिर ट्रस्ट मामले में अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए पाक रेंजरों द्वारा उन्हें गिरफ्तार करने के तरीके पर भी गहरी नाराजगी जताई और अधिकारियों को उन्हें उसके समक्ष पेश करने का आदेश दिया।

कोर्ट रूम में इमरान के प्रवेश करते ही अदालत के दरवाजे बंद कर दिए गए और पीठ ने सुनवाई शुरू की। चीफ जस्टिस बंदियाल ने इमरान से कहा, 'आपको देखकर अच्छा लगा। हमारा मानना है कि आपकी गिरफ्तारी गैरकानूनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट को शुक्रवार को मामले की सुनवाई करनी चाहिए और वह जो भी फैसला दे, आपको स्वीकार करना होगा।'

मरयम बोलीं,  पीटीआइ में शामिल हो जाएं चीफ जस्टिस (Maryam said, Chief Justice should join PTI)

इमरान की रिहाई को लेकर पाक की सत्ताधारी पार्टी पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (पीएमएल-एन) चीफ जस्टिस पर हमलावर हो गई। पार्टी की मुख्य संयोजक मरयम नवाज ने कहा कि खजाना लूटने वालों को सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया। एक अपराधी को छोड़ दिया गया है। अगर सुप्रीम कोर्ट राहत देगा तो देश को कौन बचाएगा?

उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस बंदियाल को पद से इस्तीफा देकर इमरान खान की पार्टी पीटीआइ ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मरयम ने कहा कि इमरान खान को भ्रष्टाचार केस में जवाब देने हैं। जब पुलिस वारंट लेकर लाहौर गई थी, तब पुलिस वालों के लाहौर में सिर फोड़े गए थे। यदि इमरान को तब सजा दी गई होती तो आज मुल्क जल नहीं रहा होता। 

यह पढ़ें:

इटली के मिलान में जोरदार धमाका, कई गाड़ियां जलकर हुईं खाक

Super Baby: कुदरत का माने या साइंस का करिश्मा ! देखें पहली बार 3 लोगों के DNA से पैदा हुआ अद्भुत बच्‍चा, नहीं होगी कोई बीमारी

World Lupus Day 2023: जानें क्या है लुपस; लापरवाही हो सकती है जानलेवा; हल्के में न लें इस बीमारी को