हत्या के प्रयास में दो दोषियों को सजा: कैथल कोर्ट ने सुनाए 7-7 साल कैद और 61-61 हजार जुर्माना
- By Gaurav --
- Thursday, 28 Aug, 2025

Two accused sentenced for attempted murder:
Kaithal Crime News: कैथल में एडीजे नंदिता कौशिक की कोर्ट ने हत्या के प्रयास के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने दोनों को सात-सात साल की कैद और 61-61 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोनों को 5 महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
मामला 22 फरवरी 2023 का है। पीड़ित बलवान सिंह ने 27 फरवरी को थाना ढांड में मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी कन्नू उर्फ सतीश और ईशम सिंह, दोनों गांव कौल के रहने वाले हैं। बलवान के अनुसार, वह और कन्नू शाम को काम से लौटने के बाद शराब पी रहे थे। इसी दौरान ईशम सिंह भी वहां आ गया।
बलवान ने ईशम को वहां से जाने को कहा। कुछ देर बाद जब बलवान कमरे में लौटा, तो दोनों ने मिलकर उस पर हमला कर दिया। कन्नू ने चाकू से बलवान के पेट में तीन-चार वार किए। ईशम ने भी उसे थप्पड़-मुक्के मारे।
घायल बलवान को पहले सरकारी अस्पताल कौल ले जाया गया। वहां से उसे करनाल और फिर रोहतक रेफर किया गया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट ने 10 गवाहों की गवाही के बाद 33 पेज का फैसला सुनाया। एडीए कुलदीप गर्ग ने राज्य की ओर से केस की पैरवी की।