मार्च खत्म होने से पहले निपटा लें ये 6 जरूरी काम, बाद में भरना होगा भारी जुर्माना

मार्च खत्म होने से पहले निपटा लें ये 6 जरूरी काम, बाद में भरना होगा भारी जुर्माना

मार्च खत्म होने से पहले निपटा लें ये 6 जरूरी काम

मार्च खत्म होने से पहले निपटा लें ये 6 जरूरी काम, बाद में भरना होगा भारी जुर्माना

नई दिल्ली। व्यक्ति को हर साल की शुरुआत में फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेना चाहिए। वित्तीय जोखिम से बचने के लिए योजना बनाना जरूरी है। हालांकि, अगर आपने पूरे वर्ष योजना नहीं बनाई है और महत्वपूर्ण वित्तीय कार्यों को करने के लिए अंतिम समय का इंतजार कर रहे हैं तो यहां उन चीजों की एक चेकलिस्ट है जो आपको करना चाहिए। हम ऐसी कुछ जरूरी बातें बता रहे हैं जिन्हें आप मार्च 31 से पहले पूरा कर लें।

आधार-पैन लिंक

आधार को स्थायी खाता संख्या (PAN) से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा, और आप वित्तीय लेनदेन नहीं कर पाएंगे, जिसके लिए पैन की जरूरत होती है।

एडवांस टैक्स फाइलिंग

भारत के आयकर कानून के तहत, 10,000 रुपये से अधिक की कर देनदारी वाला व्यक्ति 15 मार्च से पहले चार किस्तों में अग्रिम कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है। अगर आप आप एक वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो हो सकता है कि आपके नियोक्ता ने इसे पहले ही काट लिया हो।

बैंक के साथ केवाईसी अपडेट करें

बैंक खातों में केवाईसी पूरा करने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। ग्राहक को पैन पते के प्रमाण और बैंक द्वारा अन्य जानकारी सहित अपनी नई जानकारी जमा करनी होगी।

टैक्स बचाने के लिए निवेश करें

वर्ष के लिए अपनी आय का आकलन करने के लिए समय निकालें और यह पता करें कि आपको धारा 80C के तहत कर-बचत में कितना निवेश करने की जरुरत होगी। अगर आपने सार्वजनिक भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन योजना, सुकन्या समृद्धि योजना आदि जैसी कर बचत योजनाओं में पहले ही निवेश कर दिया है, तो आपको इन खातों को एक्टिव रखने के लिए 31 मार्च से पहले न्यूनतम योगदान करना होगा।

इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें

AY 2021-22 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 15 मार्च तक बढ़ा दी गई है। यह सुनिश्चित कर लें कि आपने दंड से बचने के लिए अंतिम तिथि से पहले अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है।

लंबित कर का भुगतान करें

विवाद से विश्वास योजना के तहत, जिन लोगों के पास कर अपील या याचिकाएं लंबित हैं, वे 31 मार्च, 2022 को या उससे पहले अपने विवादित करों का भुगतान करने पर ब्याज या दंड की पूरी छूट प्राप्त कर सकते हैं। किसी भी विवाद को हल करने और भुगतान करने की सलाह दी जाती है। कर।