Strict action on stray dogs across the country:

देशभर में आवारा कुत्तों पर सख्ती: सुप्रीम कोर्ट ने राहत से किया इनकार, डॉग लवर्स को बड़ा झटका

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Strict action on stray dogs across the country:

देशभर में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने साफ कर दिया कि सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने संबंधी आदेश में कोई राहत या बदलाव नहीं दिया जाएगा। कोर्ट ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले है और लगातार बढ़ रहे डॉग बाइट मामलों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि स्कूलों, अस्पतालों, बाजारों और रिहायशी इलाकों में आवारा कुत्तों के हमले गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। अदालत ने राज्य सरकारों और नगर निगमों को निर्देश दिया कि वे इस समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाएं।

पशु प्रेमी संगठनों और डॉग लवर्स की ओर से कोर्ट में अपील की गई थी कि कार्रवाई के दौरान मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाए और कुत्तों के अधिकारों का भी ध्यान रखा जाए। हालांकि अदालत ने यह कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया कि आम जनता की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता।

देश के कई हिस्सों से बच्चों, बुजुर्गों और राहगीरों पर आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला प्रशासन के लिए सख्त संदेश माना जा रहा है कि अब लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी।

कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह देखना अहम होगा कि राज्य सरकारें और स्थानीय निकाय सड़कों पर आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को नियंत्रित करने के लिए किस तरह की कार्रवाई करते हैं।