सेंट स्टीफेंस कॉलेज में नए प्राचार्य की नियुक्ति पर बढ़ा विवाद, डीयू ने लगाई रोक
St. Stephen's College's new principal's appointment
नई दिल्ली। सेंट स्टीफेंस काॅलेज में नए प्राचार्य की नियुक्ति को लेकर विवाद गहरा गया है। डीयू रजिस्ट्रार ने काॅलेज में नवनियुक्त प्राचार्य प्रो. सुसान एलियास की नियुक्ति पर रोक लगा दी है। उन्होंने काॅलेज की गवर्निंग बाडी को पत्र लिखकर नियुक्ति प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है और कहा कि चयन समिति का गठन यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुरूप नहीं किया गया।
चयन समिति की दोबारा बुलाएंगे बैठक
डीयू ने सेंट स्टीफेंस काॅलेज से कहा है कि वह नए प्राचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया को आगे न बढ़ाए और यूजीसी नियमों के अनुसार नई चयन समिति गठित कर बैठक बुलाए। सेंट स्टीफेंस काॅलेज ने 12 मई को प्रो. सुसान एलियास को अपनी पहली महिला प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया था, जिनका कार्यकाल एक जून, 2026 से शुरू होना था। काॅलेज में 145 साल बाद पहली बार महिला प्राचार्य की नियुक्ति हुई थी।
नामित सदस्यों का शामिल होना अनिवार्य
डीयू के रजिस्ट्रार ने बताया कि विश्वविद्यालय को नए प्राचार्य की नियुक्ति प्रक्रिया की जानकारी मिली। उन्होंने यूजीसी रेगुलेशन 2018 के तहत चयन समिति की संरचना और प्रक्रिया का हवाला देते हुए कहा कि विश्वविद्यालय से सदस्यों के नामांकन के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि यूजीसी नियमों के अनुसार काॅलेज प्राचार्य की नियुक्ति के लिए चयन समिति में विश्वविद्यालय के नामित सदस्यों का शामिल होना अनिवार्य है। अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों के लिए भी अलग प्रविधान तय हैं, जिनका पालन आवश्यक है।
समिति की सिफारिशों पर क्यों लगी रोक?
रजिस्ट्रार ने कहा कि उपलब्ध तथ्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है कि नए प्राचार्य की नियुक्ति के लिए गठित चयन समिति यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अनुरूप नहीं थी। इसलिए ऐसी समिति की सिफारिशों को लागू नहीं किया जा सकता।
ऐतिहासिक बदलाव पर लगी रोक
सेंट स्टीफेंस काॅलेज ने प्रो. सुसान एलियास को अपनी पहली महिला प्राचार्य के रूप में नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल एक जून, 2026 से शुरू होगा। यह फैसला 145 साल पुराने संस्थान के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव था।