Punjab Govt Three Bills Approved| पंजाब सरकार के 3 विधेयकों को गवर्नर की मंजूरी; CM भगवंत मान ने जानकारी दी

पंजाब सरकार के 3 विधेयकों को गवर्नर की मंजूरी; CM भगवंत मान ने जानकारी दी, पुरोहित को धन्यवाद किया, कौन से विधेयक हैं? जानिए

Punjab Govt Three Bills Approved By Governor Banwari Lal Purohit

Punjab Govt Three Bills Approved By Governor Banwari Lal Purohit

Punjab Govt Three Bills Approved: पंजाब सरकार के 3 विधेयकों को गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने मंजूरी दी है। सीएम भगवंत मान ने अभी थोड़ी देर पहले इस बारे में जानकारी दी। विधेयकों को मंजूरी दिये जाने पर सीएम मान ने गवर्नर पुरोहित का धन्यवाद किया। साथ ही सीएम मान ने कहा कि, उम्मीद है कि बाकी विधेयक भी इसी तरह जल्द मंजूर किए जाएंगे।

सीएम मान का ट्वीट

सीएम मान ने ट्वीट करते हुए लिखा- पंजाब के गवर्नर  बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब विधानसभा द्वारा पारित 3 विधेयकों को मंजूरी दे दी है... धन्यवाद गवर्नर महोदय... उम्मीद है कि अन्य सभी पंजाब समर्थक विधेयक भी जल्द ही मंजूर हो जाएंगे...

कौन-कौन विधेयक हैं? जानिए

  • 1. Registration (Punjab Amendment) Bill, 2023
  • 2. Transfer of Property (Punjab Amendment) Bill, 2023
  • 3. Indian Stamps (Punjab Amendment) Bill, 2023
Punjab Govt Three Bills Approved By Governor Banwari Lal Purohit
Punjab Govt Three Bills Approved By Governor Banwari Lal Purohit

 

मालूम रहे कि, विधानसभा सत्र और विधेयकों को मंजूरी न दिये जाने के चलते पंजाब सरकार और गवर्नर के बीच तकरारी माहौल पैदा हो रखा है। इससे पहले गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने पंजाब सरकार के विधानसभा से पास 3 बिलों को रोक लिया है। गवर्नर ने ये तीनों बिल भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार राष्ट्रपति के विचार लिए रिजर्व किए हैं। गवर्नर द्वारा पंजाब सरकार के जिन तीनों बिलों को रिजर्व किया गया है वे तीन बिल निम्न लिखित हैं...

  • 1. Punjab Universities Laws (Amendment) Bill, 2023
  • 2. Sikh Gurudwaras (Amendment) Bill, 2023.
  • 3. Punjab Police (Amendment) Bill, 2023.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी मंजूरी नहीं

बता दें कि, अभी पिछले दिनों ही जब गवर्नर ने पंजाब सरकार के 19-20 जून के विधानसभा सत्र को असंवैधानिक बताते उस दौरान पास बिलों को मंजूरी नहीं दी थी तो पंजाब सरकार इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई थी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई की और गवर्नर को आदेश दिया कि विधानसभा में पास सभी बिलों को मंजूरी दी जाये। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि, विधानसभा सत्र को असंवैधानिक कहना ठीक नहीं है। गवर्नर को यह नहीं भूलना चाहिए कि उन्हें जनता ने नहीं चुना है। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर को काफी फटकार भी लगाई थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को भी संवैधानिक दायरे से चलने को कहा था।