हेमंत सोरेन को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 2014 के आचार संहिता उल्लंघन मामले में कार्यवाही रद्द
Major relief for Hemant Soren from the Jharkhand High Court
रांची। Major relief for Hemant Soren from the Jharkhand High Court, झारखंड हाई कोर्ट ने गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ 2014 के एक मामले में राहत दे दी। यह मामला उस साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता के कथित उल्लंघन से जुड़ा था।
कोर्ट ने इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद कर दिया है।
जानकारी के अनुसार, इस मामले में सीएम सोरेन के खिलाफ पश्चिमी सिंहभूम जिले की एक जिला अदालत में मुकदमा चल रहा था। जस्टिस अनिल कुमार चौधरी ने मामले की विस्तार से सुनवाई के बाद इस कार्यवाही को रद कर दिया।
बता दें कि साल 2014 में आदित्यपुर पुलिस स्टेशन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने हाई कोर्ट का रुख किया था। इसी क्रम में हेमंत सोरेन के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही पर रोक लगा दी गई थी।
बहरहाल, कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान सीएम सोरेन के वकील ने अपनी दलील दी। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि ये एफआईआर राजनीतिक बदले की भावना से दर्ज की गई थी।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के वकील ने अपनी दलील में यह भी कहा कि सोरेन ने केवल अपनी पार्टी के एक उम्मीदवार के चुनाव प्रचार में हिस्सा लिया था।