एसपीजी प्रमुख आलोक शर्मा को मिला सेवा विस्तार, मार्च 2027 तक संभालेंगे जिम्मेदारी
SPG Chief Alok Sharma gets service extension
लखनऊ। SPG Chief Alok Sharma gets service extension, उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा के उत्कृष्ट कार्य को देखते हुए केंद्र सरकार ने उनको सेवा विस्तार दिया है। केंद्र सरकार ने विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के प्रमुख आलोक शर्मा को मार्च 2027 तक सेवा विस्तार दिया है।
उत्तर प्रदेश कैडर के आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा 1991 बैच के अधिकारी हैं। वह एसपीजी के निदेशक हैं। केंद्र सरकार ने विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के प्रमुख आलोक शर्मा के कार्यकाल में नौ महीने बढ़ाने का फैसला किया है। एसपीजी प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले स्वजनों की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है। आलोक शर्मा को 17 नवंबर 2023 को एसपीजी निदेशक नियुक्त किया गया था। वह 30 जून को 60 वर्ष की आयु पूरी कर सेवानिवृत्त होने वाले थे।
आलोक शर्मा के सेवा विस्तार के प्रस्ताव को कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने मंजूरी दी है। आलोक शर्मा 60 की उम्र पूरी होने के बाद भी पद पर बने रहेंगे। केंद्र सरकार ने विशेष सुरक्षा समूह (एसपीजी) के प्रमुख आलोक शर्मा के कार्यकाल में नौ महीने बढ़ाने का फैसला किया है। एसपीजी प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले स्वजनों की सुरक्षा का जिम्मा संभालती है।
AMU से बीटेक और फिर IPS टॉपर
1991 बैच यूपी कैडर के आईपीएस अधिकारी आलोक शर्मा ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) से बीटेक की डिग्री ली। इसके बाद अलीगढ़ में ही रहकर यूपीएससी की तैयारी की और शानदार रैंक के साथ आईपीएस बने। 1991 में ट्रेनिंग के दौरान ही तत्कालीन रक्षा मंत्री ने उनकी प्रतिभा को देखते हुए उन्हें सात मेडल से नवाजा था।
कई जिलों के रहे कप्तान
आलोक शर्मा की पहली पोस्टिंग पीलीभीत में हुई थी। इसके बाद उन्होंने बुलंदशहर, सहारनपुर, उन्नाव और मुरादाबाद जैसे बड़े जिलों में बतौर एसएसपी (SSP) अपनी कड़क कानून व्यवस्था का लोहा मनवाया। बरेली, प्रयागराज और मेरठ में लंबे समय तक आईजी भी रहे। इसके साथ ही दो बार प्रयागराज और एक बार हरिद्वार महाकुंभ में महानिरीक्षक का भी पद संभाला और कुशल संचालन किया। उत्तर प्रदेश के डीजीपी पद की रेस में भी उनका नाम कई बार सबसे आगे चला। उन्होंने इस पद के लिए रुचि नहीं दिखाई और केंद्र सरकार में रहना बेहतर समझा।
कार्मिक मंत्रालय के जारी आदेश के अनुसार, मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति (एसीसी) ने आलोक शर्मा की सेवा अवधि एक जुलाई 2026 से 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। सामान्य तौर पर सरकारी कर्मचारियों को 60 वर्ष की आयु के बाद सेवा विस्तार नहीं दिया जाता। हालांकि रक्षा सचिव, गृह सचिव, विदेश सचिव, आइबी के निदेशक, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (रा) के प्रमुख और कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त अधिकारियों को विशेष परिस्थितियों में सेवा विस्तार दिया जा सकता है।