पंचायत चुनाव लडऩा है तो घर में शौचालय होना जरूरी

पंचायत चुनाव लडऩा है तो घर में शौचालय होना जरूरी

पंचायत चुनाव लडऩा है तो घर में शौचालय होना जरूरी

पंचायत चुनाव लडऩा है तो घर में शौचालय होना जरूरी

चुनाव आयोग ने प्रत्याशियों के लिए जारी की गाइडलाइन
बिजली का बिल पेंडिंग हुआ तो स्वीकार नहीं होगा नामांकन
लैंड मार्गेज व सहकारी बैंक से भी लेनी होगी एनओसी

चंडीगढ़। हरियाणा निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में पंचायत चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। जिसके चलते चुनाव लडऩे के इच्छुक प्रत्याशियों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी गई है। इसमें सबसे अहम बिजली व शौचालय का मुद्दा है।
आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार पंचायती राज संस्था के चुनावों में बतौर प्रत्याशी भाग लेने वाले पुरूष प्रत्याशियों के लिए दसवीं तथा महिला प्रत्याशियों के लिए आठवीं तक पास होना जरूरी है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लडऩे वाले ज्यादातर प्रत्याशी कृषि पृष्ठभूमि के होते हैं। जिसके चलते आयोग ने फैसला लिया है कि प्रत्याशी को अपने नामांकन के समय लैंड मार्गेज बैंक तथा कॉपरेटिव बैंक से एनओसी लेनी जरूरी है। 
क्योंकि गांवों में बैंकों से कर्ज लेकर नहीं लौटाने वालों की सूची बहुत लंबी है। जिसके चलते आयोग ने यह शर्त लागू करके बकाया वसूली का रास्ता निकाल लिया है। हरियाणा में साढे छह हजार से अधिक पंचायतें हैं।
हरियाणा में बिजली की बिलों की अदायगी भी लंबे समय से चला आ रहा बड़ा मुद्दा है। जिसके चलते आयोग ने साफ कर दिया है कि जिस प्रत्याशी की तरफ बिजली का कोई बिल बकाया नहीं होगा वहीं चुनाव लडऩे के लिए मान्य होगा। चुनाव लडऩे के चाहवानों को बिजली बोर्ड से कोई बकाया नहीं का प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा। 
हरियाणा सरकार द्वारा परिवार पहचान पत्र को लागू कर दिया गया है। जिसका असर इस चुनाव में भी दिखाई देगा। आयोग ने साफ किया है कि चुनाव लडऩे के चाहवानों के पास फैमिली आईडी होना जरूरी है। 

चुनाव लडऩे के चाहवानों के लिए शर्तें 
उम्मीदवार के पास चालू बैंक खाता होना चाहिए।
उम्मीदवार का किसी पंचायत ज़मीन व सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा न हो।
उम्मीदवार पर कोई पुलिस मुकदमा नहीं होना चाहिए।
उम्मीदवार के पास जाती प्रमाण होना चाहिए (सिर्फ रिजर्व सीटों के लिए)
उम्मीदवार की दो जगह वोट नहीं होनी चाहिए।
सरपंच पद के लिए उम्मीदवार की उसी ग्राम पंचायत में वोट होनी जिससे चुनाव लड़ रहा है।
ब्लॉक समिति पद के लिए उम्मीदवार की अपने ब्लॉक में वोट जरूरी
जिला परिषद पद के लिए अपने जिला में कहीं भी वोट जरूरी।
पंच पद के लिए अपनी पंचायत में किसी भी वार्ड के लिए नामांकन पत्र भर सकते हैं।