Nimesulide in potencies greater than 100 mg banned in Haryana: Health Department issues

हरियाणा में 100 मिलीग्राम से अधिक क्षमता वाली निमेसुलाइड पर प्रतिबंध: जनस्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने जारी किए आदेश

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Nimesulide in potencies greater than 100 mg banned in Haryana: Health Department issues


केंद्र सरकार के निर्णय के बाद हरियाणा सरकार ने भी 100 मिलीग्राम से अधिक क्षमता वाली पेनकिलर दवा निमेसुलाइड के निर्माण, बिक्री और वितरण पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं।

जनस्वास्थ्य सर्वोच्च प्राथमिकता : स्वास्थ्य मंत्री

हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बताया कि यह कदम आम जनता को दवा से होने वाले संभावित दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार जनस्वास्थ्य के मामलों में किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करेगी और लोगों की सेहत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि दवाओं का उपयोग मरीजों को राहत देने के लिए किया जाता है, न कि उनके स्वास्थ्य को जोखिम में डालने के लिए। विशेषज्ञों की सलाह और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप ही यह निर्णय लिया गया है।

दवा कारोबारियों को सख्त निर्देश

स्वास्थ्य विभाग ने राज्यभर के दवा निर्माताओं, थोक विक्रेताओं, केमिस्टों और मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देश दिए हैं कि वे इस प्रतिबंध का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। आदेशों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

विभाग की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रतिबंधित क्षमता वाली निमेसुलाइड दवा बाजार में उपलब्ध न रहे। इसके लिए नियमित जांच और निगरानी अभियान चलाए जाएंगे।

आम जनता से अपील

स्वास्थ्य विभाग ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे बिना चिकित्सकीय सलाह के किसी भी प्रकार की दर्द निवारक दवा का सेवन न करें और किसी भी अनियमितता की सूचना संबंधित विभाग को दें।