HP High court made important decision

हिमाचल हाई कोर्ट का निर्देश:कोई भी कर्मचारी एक ही जगह पर तीन वर्ष तक सेवाएं देने का कोई हक नहीं रखता, सरकर जब चाहे तब कर सकती है तबादला !

HP High court made an important decision related to the transfer of employees

HP High court made an important decision related to the transfer of employees

HP High court:हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी के तबादले से जुड़े मामले में अहम निर्णय बनाते हुए कहा है  कि कोई भी कर्मचारी एक ही स्थान पर तीन वर्ष तक सेवाएं देने का हक नहीं रखता है। और अगर सरकार चाहें तो वो उसका तबादला कभी भी कर सकती है। ये आदेश कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सबीना और न्यायाधीश सत्येन वैद्य ने दिए हैं। अदालत ने याचिकाकर्ता अब्दुल हामिद के आरोप के उपर ये अहम निर्णय सुनाया है। अब्दुल हामिद ने ये आरोप लगाया था कि उसका तबादला तीन वर्ष से पहले ही कर दिया गया है साथ ही में ये दलील दी गई थी की कर्मचारी को एक स्थान पर सेवाएं देने के लिए तीन वर्षों तक का प्रावधान रखा गया है।

यह माना जा रहा हैं,  की अभी याचिकाकर्ता का डेढ़ वर्ष का कार्यकाल ही पूरा किया है। साथ ही में याचिकाकर्ता ने ये आरोप भी लगाया था कि उसका तबादला राजनीतिक सिफारिश पर प्रतिवादी को समायोजित करने के लिए किया गया। अदालत ने मामले से जुड़े रिकॉर्ड को देखा और ये पाया कि याचिकाकर्ता का तबादला चुराह वन मंडल से तुंदह ब्लॉक खजियार को प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर स्थानांतरित किया गया था। इसी के चलते अदालत ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि तबादला नीति में एक कर्मचारी का सामान्य कार्यकाल को पूर्ण जनादेश नहीं कहा जा सकता। सरकार अपने किसी भी कर्मचारी को प्रशासनिक आवश्यकता पड़ने पर कभी भी तबादले करने का हक रखती है और कर्मचारी को सरकार के इस फैसले को मानना ही पड़ेगा।

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