हाईकोर्ट ने हरियाणा में तीन जिलों के एसपी को निर्देश दिए ..

हाईकोर्ट ने हरियाणा में तीन जिलों के एसपी को निर्देश दिए ..

हाईकोर्ट ने हरियाणा में तीन जिलों के एसपी को निर्देश दिए ..

हाईकोर्ट ने हरियाणा में तीन जिलों के एसपी को निर्देश दिए ..

चंडीगढ़। पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में तीन जिलों के एसपी को निर्देश दिए हैं कि वह हलफनामा देकर बताएं कि गोल्ड स्कैम को लेकर विवादास्पद आध्यात्मिक गुरु राजेश उर्फ कैंडी बाबा के खिलाफ उनके पास कितनी शिकायत आई हैं। 
कैंडी बाबा के खिलाफ कितने मामले दर्ज किए गए हैं। हाईकोर्ट ने यह आदेश कैथल, करनाल व कुरुक्षेत्र के एसपी को जारी किए हैं। इससे पहले एसपी कैथल ने हाईकोर्ट को बताया कि सस्ते में सोना देने के नाम पर कुछ एफआईआर कैंडी बाबा के नाम पर दर्ज हैं, जबकि कुछ अन्य लोगों के नाम पर दर्ज है। इस पर याचिकाकर्ता ने कोर्ट में पेश होकर बताया कि कैथल, कुरुक्षेत्र व करनाल में काफी संख्या में लोग इस स्कैम से पीडि़त हैं, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही।
हाई कोर्ट ने जिला उपायुक्तों को एक योजना बनाने को भी कहा है कि कैसे डेरा की संपत्ति का उपयोग स्कूल या अस्पताल आदि जैसे सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है। हाईकोर्ट ने यह आदेश राजेश उर्फ कैंडी बाबा के साथ धोखाधड़ी के सह आरोपितों की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए।
कोर्ट को बताया गया कि बाबा सस्ते में सोना देने के नाम पर लोगो से पैसे लेते थे, सोना न मिलने पर वह पीडि़तों को चेक देकर फिर उन्हें अपने डेरा में बुलाते हैं जहां सह-आरोपित, जो महिलाएं हैं, उन्हें चेक के बदले पैसे की पेशकश करती हैं और चेक वापस लेने के बाद, वे ऐसे दृश्य बनाने लगते हैं जैसे पीडि़तों ने उन्हें छेड़ा हो।