For Lease and Conveyance Deed: CHB de-linked the building violation on the build up unit

लीज व कनवेयेंस डीड के लिए: बिल्ड अप यूनिट पर बिल्डिंग वायलेशन को सीएचबी ने किया डीलिंक

For Lease and Conveyance Deed: CHB de-linked the building violation on the build up unit

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अंतिम अलॉटी या ट्रांसफ्री को देना होगा एक एफीडेविट कि वह करेगा सभी पैनेल्टी या चार्जों का भुगतान

चंडीगढ़, 18 मई (साजन शर्मा)। चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड ने अपनी बिल्ट अप यूनिट्स बिल्डिंग वायलेशन  को डीलिंक कर दिया है ताकि इनका लीज व कनवेयेंस डीड हो सके। इसके लिए अलॉटी या ट्रांसफ्री को एक एफीडेविट देना होगा। सीएचबी के सीईओ यशपाल गर्ग ने बताया कि अंतिम अलॉटी ट्रांसफ्री सभी कोर्ट केसों का जिममेदार होगा। चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड या किसी अन्य एजेंसी या अथॉरटी की ओर से जो ड्यूज पैंडिंग होंगे वह भी उसे ही देने होंगे।

बिल्डिंग वायलेशन , मिसयूज या अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के मामले में अलॉटी या ट्रांसफ्री को ही इसे तय नियमों व प्रोसिजर के अनुरूप रीमूव कराना होगा या रेगुलराइज कराना होगा। बिल्डिंग वायलेशन की ऐवज में जो भी पैनेल्टी या चार्जिस होंगे वह भी जमा कराने होंगे। बिल्डिंग वायलेशन, मिसयूज के मामले में जो भी ज्यूडीशियल प्रोसिडिंग्स होंगी उस पर ट्रांसफ्री या अलॉटी को पेश होना होगा। जो भी कंपोजीशन फीस या मिसयूज चार्जिस या अन्य चार्ज बाद में इस पर लगेंगे वह भी देने होंगे।