इंजीनियर रशीद को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत, 40वें दिन की रस्मों में शामिल होने के लिए मिली अंतरिम जमानत
Engineer Rashid Gets Major Relief from Delhi High Court
नई दिल्ली। Engineer Rashid Gets Major Relief from Delhi High Court, दिवंगत पिता के 40वें दिन के अंतिम संस्कार की रस्मों में शामिल होने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट ने बारामूला के सांसद इंजीनियर रशीद को 25 जून से 30 जून तक के लिए मंगलवार को अंतरिम जमानत दे दी है।
न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह व न्यायमूर्ति मधु जैन की पीठ ने मामले सुनवाई के बाद इंजीनियर रशीद की अर्जी को स्वीकार कर लिया। रशीद की तरफ से अदालत को बताया गया कि वह अंतिम संस्कार में शामिल हो चुके हैं और अब 40वां दिन महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि शोक की कई रस्में होती हैं।
वहीं, एनआईए ने अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। हालांकि, पीठ ने कहा कि हम इस मामले पर ज्यादा न्यायिक समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। पीठ ने कहा कि 25 से 30 जून तक का समय दिया जा रहा है और यह कोई बड़ी बात नहीं है।
अंतरिम जमानत के बाद रशीद को करना होगा आत्मसमर्पण
इससे पहले अदालत ने रशीद को दो जून तक के लिए सशर्त अंतरिम जमानत दी थी। पीठ ने कहा कि दो जून को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने के बाद रशीद को आत्मसमर्पण करना होगा। साथ ही 25 जून से 30 जून तक की अवधि के लिए, अपीलकर्ता को 40वें दिन की रस्मों में शामिल होने के लिए एक बार फिर अंतरिम जमानत दी जाती है।
पीठ ने कहा कि इसके लिए अपीलकर्ता को नए सिरे से निजी मुचलका या जमानतदार पेश करने की आवश्यकता नहीं होगी और अंतरिम जमानत की शर्तें वही रहेंगी जो 18 मई के आदेश में निर्धारित की गई थीं।