महंगाई का डबल झटका: आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ₹53.50 तक महंगा; पेट्रोल-डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी

महंगाई का डबल झटका: आज से कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर ₹53.50 तक महंगा; पेट्रोल-डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी

Double Blow of Inflation: Commercial LPG Cylinders Become Costlier

Double Blow of Inflation: Commercial LPG Cylinders Become Costlier

नई दिल्ली। Double Blow of Inflation: डीजल-पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के बाद आज कमर्शियल एलपीजी के दामों में भी बढ़ोत्तरी देखने को मिल रही है। 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 42 रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। जिसके बाद राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर 3113.50 रुपये हो गई है, जबकि कोलकाता में यह 53.50 रुपये महंगा होकर 3255.50 रुपये पर पहुंच गया है।

इसके अलावा 5 किलो वाले छोटे एफटीएल सिलेंडर के दाम भी 11 रुपये बढ़ाए गए हैं। हालांकि, राहत वाली बात यह है कि रेलू रसोई गैस सिलेंडर (14.2 किलोग्राम) की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, लेकिन होटल, रेस्तरां और शादियों में इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल सिलेंडर के महंगे होने से बाहर खाना-पीना महंगा हो सकता है।

आज से नई कीमतें लागू

कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में हुई वृद्धि की दरें आज यानी ही लागू हो गई हैं। दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 42 रुपए बढ़ाए गए हैं। अब इसकी कीमत 3113.50 रुपए हो गई है। इसके साथ ही, छोटे 5 किलोग्राम वाले एफटीएल सिलेंडर की कीमत में भी 11 रुपए का इजाफा किया गया है, जिससे दिल्ली में अब इसकी कीमत 821.50 रुपये हो गई है।

वहीं कोलकाता में 53.50 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। इससे वहां 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत 3255.50 रुपये हो गया है।

आज से पेट्रोल, डीजल और ATF पर एक्सपोर्ट ड्यूटी घटी

केंद्र सरकार ने आज यानी 1 जून से ट्रोल, डीजल और एविएशन टर्बाइन फ़्यूल (ATF) पर अपनी एक्सपोर्ट ड्यूटी कम करने का एलान किया है। सरकार ने पेट्रोल के निर्यात पर विंडफॉल गेन टैक्स को आधा करके 1.50 रुपये प्रति लीटर कर दिया गया है। जबकि डीजल पर टैक्स को घटाकर 13.50 रुपये प्रति लीटर और एविएशन टरबाइन फ्यूल (एटीएफ) पर कर को घटाकर 9.50 रुपये प्रति लीटर दिया गया है।

वित्त मंत्रालय ने बताया कि पेट्रोल और डीजल के निर्यात पर सड़क और इन्फ्रास्ट्रक्चर सेस जीरो होगा। साथ ही, घरेलू इस्तेमाल में आने वाले पेट्रोल और डीजल पर मौजूदा टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया गया है।