राम मंदिर चढ़ावा मामला: दो आरोपियों की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर, अदालत ने 7 दिन की मांग ठुकराई
Ayodhya Ram Temple Donation Case
अयोध्या: उत्तर प्रदेश के अयोध्या स्थित राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी के मामले में विशेष अदालत ने मंगलवार को दो आरोपियों की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली। हालांकि, अदालत ने जांच अधिकारी द्वारा मांगी गई सात दिन की पुलिस हिरासत की मांग खारिज कर दी।
सूत्रों के अनुसार, विशेष न्यायाधीश (भ्रष्टाचार निवारण) की अदालत ने आरोपी रामशंकर मिश्र और सुभाष चंद्र श्रीवास्तव को पूछताछ के लिए 14 घंटे की पुलिस हिरासत में भेजने की अनुमति दी है। जांच अधिकारी आशुतोष तिवारी ने दोनों से विस्तृत पूछताछ के लिए सात दिन की रिमांड मांगी थी।
बताया जा रहा है कि पुलिस बुधवार सुबह करीब सात बजे दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर सकती है।
इससे पहले पुलिस मामले के अन्य सह-आरोपियों अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे से अलग-अलग पुलिस रिमांड के दौरान पूछताछ कर चुकी है।
सूत्रों के मुताबिक, इन आरोपियों से पूछताछ के दौरान नकदी, सोना, निवेश संबंधी दस्तावेज और कथित रूप से चोरी की गई रकम से खरीदे गए दो चारपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। जांच में यह भी सामने आने का दावा किया गया है कि कथित चोरी की गई राशि का एक हिस्सा ब्याज पर ऋण देने और शेयर बाजार में निवेश किया गया था।