पीजीआई परिसर में धूम्रपान पर सख्ती, नियम तोड़ने वालों पर लगेगा जुर्माना
PGI Tightens Anti-Smoking Rules
चंडीगढ़: पीजीआई प्रशासन ने संस्थान परिसर को पूरी तरह तंबाकू मुक्त बनाए रखने के लिए धूम्रपान करने वालों के खिलाफ सख्ती बढ़ा दी है। प्रशासन ने सभी कर्मचारियों, मरीजों और उनके परिजनों को स्पष्ट किया है कि परिसर के किसी भी हिस्से में धूम्रपान करना कानूनन प्रतिबंधित है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ-साथ कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
पीजीआई द्वारा जारी निर्देशों में कहा गया है कि सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम (COTPA), 2003 के तहत सभी सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पूरी तरह प्रतिबंधित है। इसके बावजूद समय-समय पर संस्थान परिसर में धूम्रपान की शिकायतें सामने आ रही हैं।
प्रशासन ने कर्मचारियों, मरीजों और उनके साथ आने वाले लोगों से पीजीआई परिसर को तंबाकू मुक्त बनाए रखने में सहयोग करने की अपील की है। साथ ही चेतावनी दी है कि धूम्रपान करते पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ निर्धारित नियमों के अनुसार जुर्माना और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।