लाज बचाने को दो युवकों से भ‍िड़ गई थी युवती, चार द‍िन बाद अस्‍पताल में तोड़ा दम

लाज बचाने को दो युवकों से भ‍िड़ गई थी युवती, चार द‍िन बाद अस्‍पताल में तोड़ा दम

लाज बचाने को दो युवकों से भ‍िड़ गई थी युवती

लाज बचाने को दो युवकों से भ‍िड़ गई थी युवती, चार द‍िन बाद अस्‍पताल में तोड़ा दम

लखीमपुर खीरी में भीरा थाना क्षेत्र के एक गांव में पांच दिन पहले एक युवती के साथ दुष्कर्म के प्रयास में विफल रहने पर शोहदों की पिटाई से घायल युवती ने शुक्रवार की शाम को दम तोड़ दिया। युवती का बिजुआ सीएचसी में इलाज चल रहा था। इस महिला अपराध से जुड़े गंभीर मामले में भीरा पुलिस की लापरवाही सामने आई है, जिसने शोहदों के खिलाफ कई धाराओं में एनसीआर दर्ज की गई थी।

एक गांव निवासी 18 वर्षीय युवती 12 सितंबर 2022 को अपने घर में अकेली थी, जो दरवाजे पर बैठी थी। तभी गांव के ही सलीमुद्दीन और आसिफ आ गए और युवती के साथ अभद्रता करते हुए छेड़छाड़ करने लगे। युवती ने विरोध किया तो दोनों आरोपियों ने युवती की पिटाई कर दी। इसी दौरान युवती की मां भी आ गई तो आरोपियों ने उसकी भी पिटाई कर दी। 

इसके बाद पीड़ित मां ने भीरा थाने पहुंचकर तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मामूली धाराओं में एनसीआर दर्ज कर इतिश्री कर ली। उधर, घायल युवती को उसकी मां ने बिजुआ सीएचसी में भर्ती कराया। शुक्रवार को भी मां के साथ युवती दवा लेने बिजुआ सीएचसी गई थी। वहां से लौटने के बाद शाम करीब आठ बजे उसकी तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। इसके बाद घर में कोहराम मच गया। 

उधर, भीरा के प्रभारी निरीक्षक विमल गौतम ने बताया कि युवती और उसकी मां के साथ आरोपियों द्वारा चार दिन पहले मारपीट की गई थी, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करके जांच की जा रही है। युवती की मौत होने की सूचना मिली है, जिसका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर धाराएं बढ़ाई जाएंगी। 

भीरा पुलिस ने बदलवा दी थी तहरीर 

मृतका के भाई ने बहन के साथ आरोपियों द्वारा दुष्कर्म का प्रयास किए जाने का आरोप लगाया है। उसने बताया कि जो तहरीर उसकी मां ने पुलिस को दी, उस पर रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, बल्कि पुलिस ने अपनी ओर से दूसरी तहरीर लिखवाई, जिसमें सिर्फ मारपीट का मामला रखा। इस तरह पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए तहरीर ही बदलवा दी। 

चार दिन पहले युवती के साथ गांव के ही दो आरोपियों ने मारपीट की थी, जिसकी एफआईआर दर्ज करके विवेचना की जा रही थी। युवती की चोटों के आधार पर मुकदमे में 324 धारा बढ़ाई गई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- राजेश कुमार, सीओ गोला