भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग खारिज

भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग खारिज

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Supreme Court rejects plea for urgent hearing

नई दिल्ली/पटना। Bahart Bhushan Tiwari Encounter: भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग को झटका लगा है।

शीर्ष अदालत ने इस मुठभेड़ से जुड़ी जनहित याचिका पर फौरन सुनवाई करने से मना कर दिया है। यह जनहित याचिका रविवार, 21 जून 2026 को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा दायर की गई थी।

सीबीआई से जांच कराने की मांग

याचिकाकर्ता ने इस पूरी घटना को फर्जी एनकाउंटर करार देते हुए मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की है।

पुलिसकर्मियों पर FIR की मांग

इसके साथ ही, उन्होंने घटना में शामिल पुलिसकर्मियों पर प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने और शीर्ष अदालत के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की देखरेख में एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने की भी गुहार लगाई थी।

तुरंत सुनवाई से इनकार

सोमवार (22 जून, 2025) को जस्टिस बी. वी नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की बेंच ने तुरंत सुनवाई से इनकार करते हुए याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के सामने मेंशनिंग करने का निर्देश दिया है।