Supreme Court on Sisodia| मनीष सिसोदिया को फिर राहत नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की और कर दिया ये काम
BREAKING
हरियाणा पुलिस के सब-इंस्पेक्टर ने खुद को गोली मारी; PGI पोस्टमॉर्टम हाउस के पास सुसाइड से हड़कंप, बताया जा रहा यह कारण हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को एक्सटेंशन; कार्यकाल बढ़ाया गया, सिफारिश पर केंद्र सरकार की मंजूरी, इसी 30 जून को रिटायरमेंट IPS पुष्पेंद्र कुमार को चंडीगढ़ DGP का चार्ज; मई में दिल्ली से ट्रांसफर होकर चंडीगढ़ पुलिस के IG बने थे, गृह मंत्रालय ने की नियुक्ति साड़ी-ब्लाउज और मंगलसूत्र पहने पकड़ा गया बदमाश; पुलिस से बचने के लिए महिला बना, घूंघट के अंदर से इशारा कर चकमा देता रहा ईरान पर इजरायल का बड़ा साइबर अटैक; टीवी पर महिलाओं के वीडियो चलाए गए, जंग के बीच इजरायली टीम ने सैटेलाइट सिग्नल को किया हैक

मनीष सिसोदिया को फिर राहत नहीं; सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका पर सुनवाई की और कर दिया ये काम, जानिए क्या हुआ?

Supreme Court on Manish Sisodia Bail Latest Updates

Supreme Court on Manish Sisodia Bail Latest Updates

Supreme Court on Manish Sisodia Bail: दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में आरोपी पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को राहत नहीं मिल पा रही है। दरअसल, मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की। लेकिन कोई फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर आगे की सुनवाई की तारीख अब 12 अक्टूबर तय की है। देखना होगा कि, सिसोदिया को कोई राहत मिलती है या नहीं। फिलहाल, सिसोदिया तिहाड़ जेल में बंद रहेंगे।

बता दें कि, दिल्ली हाईकोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद सिसोदिया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। लेकिन याचिका दाखिल करने के बाद सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया था। तब सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द तो नहीं की थी लेकिन याचिका पर सुनवाई सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सिसोदिया की जमानत याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ED) को और समय दिया था।

जुलाई में दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की थी याचिका

दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में ED द्वारा दर्ज केस में मनीष सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में जमानत याचिका लगाई थी। जिस पर तीन जुलाई को दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की और सिसोदिया को झटका दे दिया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी। दिल्ली हाईकोर्ट ने सिसोदिया के साथ-साथ इस मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व संचार प्रभारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली (हैदराबाद के व्यवसायी), बिनॉय बाबू बिनॉय, (शराब कंपनी एम/एस पेरनोड रिकार्ड के प्रबंधक) की जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी।

सीबीआई केस में भी खारिज हो चुकी है जमानत याचिका

ध्यान रहे कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया पर ईडी के साथ-साथ सीबीआई की कार्रवाई भी चल रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई मामले में भी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका रद्द कर दी थी। हालांकि, दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया को दो बार इतनी राहत जरूर दी थी कि वे एक-एक दिन में कुछ निर्धारित समय के लिए अपनी बीमार पत्नी से मिल पाएंगे।

सीबीआई और ईडी की सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल

बतादें कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में सिसोदिया को लेकर सीबीआई और ईडी दोनों ने ही राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। आपको बतादें कि, सीबीआई ने सिसोदिया को 26 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताक्ष के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने सिसोदिया को इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया।