Unique application of soldier: 'महोदय, शादी के बाद 'खुशखबरी' के लिए 15 दिन की छुट्टी चाहिए...'UP पुलिस के सिपाही का अनोखा आवेदन

Unique application of soldier: 'महोदय, शादी के बाद 'खुशखबरी' के लिए 15 दिन की छुट्टी चाहिए...'UP पुलिस के सिपाही का अनोखा आवेदन

Unique application of soldier: 'महोदय, शादी के बाद 'खुशखबरी' के लिए 15 दिन की छुट्टी चाहिए...'UP पुलिस के सिपाही का अनोखा आवेदन

Unique application of soldier: 'महोदय, शादी के बाद 'खुशखबरी' के लिए 15 दिन की छुट्टी चाहिए...'UP पुल

बलिया. Unique application of soldier: उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में तैनात पुलिस कांस्टेबल का छुट्टी के लिए एक अनोखा पत्र सामने आया है. पत्र में लिखा है कि साहब, शादी के बाद ‘खुशखबरी’ के लिए 15 दिन की छुट्टी चाहिए. काम का दबाव, परिजनों से दूरी या फिर कई अन्य वजह… पुलिस विभाग में छुट्टी नहीं मिलने से जवान परेशान हैं. भाग-दौड़ व चिरौरी-विनती के बाद किसी तरह जरूरी कार्यों के लिए दो-चार दिनों का अवकाश मिल पाता है. ऐसे में जवान अवकाश के लिए अजीबोगरीब तर्क दे रहे हैं.

बलिया जनपद के डॉयल 112 में तैनात एक कांस्टेबल सुनील कुमार यादव ने छुट्टी के लिए जो आवेदन दिया है, वह बेहद रोचक है और अनोखा भी है. सिपाही ने लिखा है कि “महोदय, प्रार्थी की शादी को सात महीने हो गए, अभी तक कोई खुशखबरी नहीं मिली है. डॉक्टर के सलाह के अनुसार दवा ली है और उनके साथ रहना है. प्रार्थी घर पर निवास करेगा. अत: श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को 15 दिवस का ईएल देने की कृपा करें.” सक्षम द्वारा इसे संस्तुति के साथ अग्रसारित भी कर दिया गया है.

Unique application of soldier: अवकाश के लिए परेशान रहते हैं पुलिस कर्मचारी

सूत्रों की मानें तो यह तो एक बानगी भर है. विभाग में अन्य कई ऐसे जवान हैं, जो अवकाश के लिये परेशान हैं. प्रदेश के किसी भी जगह पर तनाव होते ही सबसे पहले पुलिसकर्मियों की छुट्टी बंद कर दी जाती है. विभागीय लोगों की मानें तो छोटे-बड़े चुनावों के अलावा होली, दीपावली, दशहरा, ईद, बकरीद, मोहर्रम आदि तीज-त्योहार पर अवकाश देने की प्रक्रिया को बंद कर दी जाती है. पुलिस अथवा अन्य सरकारी महकमों में महिलाओं के लिये मातृत्व तथा पुरुषों के लिये पितृत्व अवकाश का प्रावधान है

Unique application of soldier: महिलाओं का मातृत्व अवकाश बढ़ा

हालांकि दोनों के अवकाश लेने के समय में बड़ा अंतर है. महिलाओं को जहां पहले 135 दिन का मातृत्व अवकाश मिलता था, वहीं शासन ने कुछ साल पहले इसे बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है. इसी प्रकार पुरुषों को 15 दिन का पितृत्व अवकाश मिल सकता है. विभागीय अधिकारी के अनुसार यह अवकाश पूरी नौकरी के दरमियान केवल दो बार ही लिया जा सकता है. यह अवकाश तब भी लिया जा सकता है, जब कर्मचारी की पत्नी को प्रसव होने वाला हो तथा वह किसी रोग से ग्रसित हो.