Sidhu requested Supreme Court on Road Rage Case

पंजाब से बड़ी खबर: मजीठिया के बाद अब सिद्धू पर न गिर जाए गाज... गुरु ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई यह गुहार

Sidhu requested Supreme Court on Road Rage Case

Sidhu requested Supreme Court on Road Rage Case

पंजाब विधानसभा चुनाव-2022 के रिजल्ट से पहले जहां दिग्गज अकाली नेता बिक्रम मजीठिया (Bikram Majithia) को Drugs Case में 8 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया तो वहीं अब पंजाब कांग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू (Navjot Singh Sidhu) पर भी कहीं गाज न गिर जाए| दरअसल, 1988 का एक मामला सिद्धू का पीछा नहीं छोड़ रहा है| यह मामला रोडरेज (सड़क पर झड़प) के साथ गैर इरादतन हत्या का है| पीड़ित पक्ष की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल की गई है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है और शुक्रवार यानि आज सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर फिर से सुनवाई करने वाला है| इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी को सुनवाई होनी थी लेकिन कोर्ट ने सिद्धू को विधानसभा चुनाव खत्म होने तक राहत देते हुए पूरे मामले पर सुनवाई 25 फरवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी|

इधर, गुरु ने सुप्रीम कोर्ट से लगाई गुहार...

इधर, आज सुनवाई से पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई है कि पुनर्विचार याचिका को अब खारिज कर दिया जाये| गुरु ने सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाते हुए कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट से अपने खिलाफ रोड रेज मामले (Road Rage Case) में पुनर्विचार याचिका खारिज करने का अनुरोध करता हूं| सिद्धू ने पुनर्विचार याचिका के जवाब में कहा कि पुनर्विचार याचिका विचारणीय नहीं है और यह घटना 33 साल पहले की है। फ़िलहाल, अब इस सुनवाई पर लोगों की निगाहें गढ़ी हुईं हैं| देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, क्या सिद्धू की मुश्किलें बढ़ेंगी?

क्या है 1988 का वो पूरा मामला ....

बतादें कि, यह पूरा मामला दिसंबर 1988 का है। जब पटियाला में सिद्धू की सड़क पर एक बुजुर्ग से झड़प हो गई थी| बताया जाता है कि इस झड़प में मारपीट हुई और जिसके बाद उस बुजुर्ग शख्स की मौत हो गई| जहां, इस मामले में फिर पटियाला पुलिस ने सिद्धू के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया था। इस मामले में पहले निचली अदालत में सुनवाई चली| जहां से सिद्धू बरी हो गए| लेकिन जब मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने 2006 में सिद्धू को इस मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। सिद्धू तब भाजपा के अमृतसर से सांसद थे। सजा के बाद सिद्धू को इस्तीफा देना पड़ा था| साथ ही सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले का चुनौती दी थी।

रोडरेज किसे कहते हैं?

वैसे तो आप रोडरेज का मतलब जानते होंगे लेकिन अगर नहीं जानते तो हम आपको बता दे रहे हैं| दरअसल, सड़क पर आए दिन घटने वाली रोष घटनाओं को रोड रेज़ कहते है। लोग सड़क पर जब लड़ाई-झगड़े पर उतर आते हैं, मार-पीट करने लगते हैं| तब इसे रोड रेज़ कहते हैं।