लखनऊ में धारा 163 लागू: 53 दिनों तक कानून-व्यवस्था पर सख्ती

लखनऊ में धारा 163 लागू: 53 दिनों तक कानून-व्यवस्था पर सख्ती

Section 163 imposed in Lucknow

Section 163 imposed in Lucknow

Section 163 imposed in Lucknow: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में त्योहारों और संवेदनशील मौकों को देखते हुए कमिश्नरेट पुलिस ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। 24 नवंबर 2025 से 15 जनवरी 2026 तक पूरे शहर में धारा 163 (CrPC) लागू रहेगी। यह आदेश कुल 53 दिनों तक प्रभावी रहेगा और इस अवधि में आम जनजीवन पर कई प्रतिबंध लागू होंगे।

सभा और प्रदर्शन पर सख्त पाबंदी

धारा 163 लागू होने के बाद, पांच या उससे अधिक लोग बिना अनुमति के एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। निर्धारित धरना स्थलों जैसे इको गार्डन को छोड़कर कहीं भी प्रदर्शन, धरना या जुलूस निकालना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। इसके अलावा, विधानभवन, सचिवालय और अन्य सरकारी कार्यालयों के एक किलोमीटर दायरे में ड्रोन उड़ाने या फोटो-वीडियो लेने पर रोक रहेगी। कोई भी लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र बिना पूर्व अनुमति के इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा।

पुलिस को विशेष अधिकार

पुलिस को बिना वारंट गिरफ्तारी का अधिकार प्राप्त रहेगा। यदि कोई कानून-व्यवस्था भंग करने का प्रयास करेगा, तो पुलिस उस पर तुरंत और सख्त कार्रवाई करेगी। जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर बबलू कुमार ने बताया कि इस अवधि में गुरु तेग बहादुर जयंती, काला दिवस, क्रिसमस, नववर्ष और मकर संक्रांति जैसे बड़े त्योहार हैं। अफवाह या अशांति फैलने से रोकने के लिए यह कदम आवश्यक है।

अवैध बांग्लादेशी-रोहिंग्या की तलाश

अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों की तलाश पूरे शहर में तेज की जा रही है। महापौर सुषमा खर्कवाल ने गोमतीनगर, विनीत खंड-6 में अचानक छापेमारी की और लखनऊ स्वच्छता अभियान के पोर्टेबल कॉम्पैक्टर स्टेशन पर तैनात सभी कर्मचारियों के आधार कार्ड, वोटर आईडी और अन्य दस्तावेज जांचे गए। खास फोकस उन कर्मचारियों पर था, जो खुद को असम या पूर्वोत्तर राज्य का बता रहे थे।

मतदाता मैपिंग में प्रगति

महापौर ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि बिना पूर्ण सत्यापन के किसी भी कर्मचारी की भर्ती नहीं होगी। अवैध प्रवास को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब तक प्रदेश के लगभग 50 प्रतिशत मतदाताओं (7.72 करोड़) की 2003 की पुरानी वोटर लिस्ट से मैपिंग हो चुकी है। इसका मतलब है कि इन मतदाताओं को पुनः दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिंवा ने बताया कि पहला चरण 4 दिसंबर तक पूरा होगा और 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जाएगी।

सुरक्षा और शांति सुनिश्चित

तीन बड़ी खबरें एक ही संदेश देती हैं: लखनऊ में कानून-व्यवस्था और सुरक्षा को लेकर योगी सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती। आगामी 53 दिनों में राजधानी वासियों के लिए ‘शांति और अनुशासन’ के दिन होंगे, चाहे त्योहार हों या चुनावी तैयारियां।