अब गोवा में Public Place पर शराब पीना हुआ Ban

अब गोवा में Public Place पर शराब पीना हुआ Ban

Liquor Banned On Public Place In Goa

Liquor Banned On Public Place In Goa

गोवा सरकार ने सोमवार को अवैध रूप से की जा रही कई पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर रोक लगाने का आदेश जारी किया और पुलिस को उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने का आदेश दिया। गोवा पर्यटन विभाग ने पर्यटकों को सड़क किनारे खाना पकाने और राज्य के बाहर गंतव्यों को बढ़ावा देने वाले पर्यटकों को टिकट और पैकेज की बिक्री जैसी गतिविधियों को "उपद्रव" करार दिया।

विभाग ने 10 गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसमें सीमांकित क्षेत्रों के भीतर अनुमत और संचालित क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों से सभी नौका विहार / जल क्रीड़ा गतिविधियों का संचालन, सड़क के किनारे घरेलू पर्यटक खाना बनाना और उपद्रव पैदा करना, क्रूज बोट टिकटों की बिक्री और किसी भी अन्य टिकट की बिक्री शामिल हैं। अधिकृत टिकटिंग काउंटरों और कार्यालयों के अलावा अन्य स्थानों पर पर्यटन गतिविधियाँ।

राज्य पर्यटन निदेशक निखिल देसाई द्वारा हस्ताक्षरित आदेश ने गोवा पुलिस को आदेश में उल्लिखित गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अधिकार दिया है। राज्य में प्रचलित विभिन्न पर्यटन संबंधी गतिविधियों को सूचीबद्ध करते हुए, विभाग ने कहा है कि "इस तरह की गतिविधियों से पर्यटन स्थलों की पर्यटन क्षमता को नुकसान या बिगड़ने या क्षतिग्रस्त होने या खराब होने की संभावना है"। इन गतिविधियों पर रोक लगाते हुए, देसाई ने संबंधित व्यक्तियों, कंपनियों, संघों या किसी भी फर्म को "तत्काल प्रभाव से पर्यटन स्थलों में ऐसी कोई भी गतिविधि, प्रक्रिया या संचालन नहीं करने" का निर्देश दिया हैऔर अगर कोई इसका उंल्लघन करता है तो उससे 50000 का जुर्माना देना होगा। 

विभाग द्वारा कहा गया है कि पर्यटन स्थलों पर अनधिकृत ठेले और अनाधिकृत फेरीवालों से सामान, सामान बेचने से संबंधित गतिविधियों पर रोक लगाई जाएगी। इसके साथ ही गोवा के बाहर मालवन, कारवार आदि स्थानों पर दी जाने वाली सेवाओं के लिए पर्यटकों को वाटर स्पोर्ट्स टिकट या पैकेज की अनधिकृत बिक्री पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। सभी समुद्र तटों पर डेक-बेड, टेबल और अन्य वस्तुओं के अवैध प्लेसमेंट पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। गोवा के समुद्र तटों पर अनधिकृत वाहनों के ड्राइविंग और पर्यटन स्थलों पर कांच की बोतलों को खोलने और तोड़ने आदि में शराब के सेवन पर भी प्रतिबंध लगा दिया है।