पति नहीं मांग सकता पत्नी के फोन का पासवर्ड; हाईकोर्ट ने कहा- ये निजता के अधिकार का उल्लंघन, इस मामले की चल रही थी सुनवाई

Chhattisgarh High Court Said Husband Cant Ask For Wife Phone Password
Wife Husband Case: आजकल शादीशुदा लोगों के मामले कुछ ज्यादा ही कोर्ट पहुंच रहे हैं। कहीं पत्नी अपने पति से परेशान है तो कहीं पति अपनी पत्नी से। वहीं अब पति-पत्नी के एक मामले में छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की एक बड़ी टिप्पणी सामने आई है। पति द्वारा कॉल डिटेल्स मांगने की याचिका पर सुनवाई करते हुए छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने यह साफ कह दिया है कि, पति अपनी पत्नी से उसकी इच्छा के बिना फोन का पासवर्ड भी नहीं ले सकता है।
हाईकोर्ट ने कहा कि, पति अपनी पत्नी को मोबाइल फोन या बैंक खातों के पासवर्ड या उसकी अन्य निजी जानकारी को साझा करने के लिए बिलकुल भी मजबूर नहीं कर सकता है। ऐसा करना निजता के अधिकार का उल्लंघन होगा, जो परिस्थितियों के अनुसार घरेलू हिंसा की श्रेणी में भी आ सकता है। हाईकोर्ट में दाखिल इस याचिका में पति ने पत्नी की कॉल डिटेल्स मांगते हुए उसे चरित्रहीन ठहराने की कोशिश की थी। पति ने पत्नी पर अवैध संबंध का संदेह जताया है।
बताया जाता है कि, याचिकाकर्ता पति इससे पहले इस याचिका लेकर फैमिली कोर्ट भी पहुंचा था। जहां उसने तलाक की भी मांग की थी। उसने बताया कि उसकी पत्नी उसके साथ क्रूर व्यवहार कर रही है। उसके साथ उसका बर्ताव ठीक नहीं है। फैमिली कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्नी की कॉल डिटेल्स भी मांगीं। इसके अलावा कोर्ट में सुनवाई के दौरान पति ने एसएसपी के पास आवेदन देकर भी कॉल डिटेल्स की मांग की। इधर फैमिली कोर्ट ने पति के कॉल डिटेल्स की मांग को खारिज कर दिया।
इसके बाद पति ने फैमिली कोर्ट के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। अब हाईकोर्ट ने भी इससे मना कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि कॉल डिटेल्स जैसी गोपनीय जानकारी की मांग संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित निजता के अधिकार का उल्लंघन मानी जाएगी। कोर्ट ने कहा कि, विवाह का मतलब यह नहीं कि पति को स्वचालित रूप से पत्नी की हर निजी जानकारी पर अधिकार मिल जाता है।