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चंडीगढ़ की पूर्व सांसद पर करीब 13 लाख रुपये बकाया; किरण खेर ने नहीं चुकाया सरकारी मकान का पैसा, पेनल्टी लग रही, नोटिस जारी

Chandigarh Former BJP MP Kirron Kher Not Pay Money For Allotted House

Chandigarh Former BJP MP Kirron Kher Not Pay Money For Allotted House

Chandigarh Kirron Kher: चंडीगढ़ की पूर्व सांसद और भाजपा नेता किरण खेर पर सेक्टर 7 में अलॉट किये गये मकान नंबर टी- 6/23 में लाइसेंस फीस के तौर पर करीब 13 लाख रुपये का बकाया है। भाजपा नेता को असिस्टेंट कंट्रोलर (एफएंडए) रेंट्स की ओर से उनके सेक्टर 8-ए स्थित कोठी नंबर 65 पर 24 जून 2025 को इस बाबत नोटिस भेज कर जल्द पैसा जमा कराने को कहा गया है अन्यथा कुल बकाया राशि पर 12 फीसदी ब्याज भी लगेगा।

इधर प्रशासन के नोटिस को लेकर राजनीतिक दायरे के उनके सहयोगियों की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि वह बतौर सांसदी के आखिरी समय में बीमार रही हैं लिहाजा प्रशासन को मानवीय दृष्टि से भी सोचना चाहिए। हर चीज को पैसे से नहीं तोला जाना चाहिए।

चंडीगढ़ प्रशासन के ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कंट्रोलर (एफएंडए) रेंट्स सेक्टर 9 की ओर से किरण खेर को 12 अप्रैल 2025 तक सेक्टर 7 के मकान जिसका अलॉटमेंट उन्हें सांसद रहते हुआ था कि ऐवज में नोटिस भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि लाइसेंस फीस के तौर पर 12 लाख 16 हजार 738 रुपये बकाया हैं।

जुलाई 2023, अगस्त 2024, सितंबर 2024 और 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर 2024 तक 5 हजार 725 रुपये बकाया दिखाये गये हैं। वहीं 6 अक्टूबर 2024 से 5 जनवरी 2025 तक सांसद अनऑथराइज तौर पर इस बंगले में रहीं लिहाजा उनसे सामान्य किराये की बजाये 100 गुणा पैनेल्टी लगाई गई। 100 गुणा पैनेल्टी 13 मार्च 2020 के नोटीफिकेशन का हवाला देकर लगाई गई है।

इस दौरान की 3,64,620 (3 लाख 64 हजार 620 रुपये) की पैनेल्टी लगाई गई है। 6 जनवरी 2025 से लेकर 12 अप्रैल 2025 डेट ऑफ वैकेशन तक भी अन-ऑथराइज पीरियड बनता है लिहाजा इसकी ऐवज में 13 मार्च 2020 के नोटीफिकेशन का हवाला देकर 200 फीसदी पैनेल्टी प्रशासन की ओर से लगाई गई है और इस पीरियड का 8,20,287 रुपये बकाया बताया गया है।8 नवंबर 2017 से डेट ऑफ  वैकेशन तक 6 जून 2007 के नोटीफिकेशन के आधार पर 26,106 रुपये की राशि निकाली गई है।

इसी तरह 30 अप्रैल 2025 तक 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के ब्याज के साथ 59,680 रुपये की बकाया राशि बताई गई है। कुल मिलाकर यह अमाउंट 12,76, 418  (12 लाख 76 हजार 418 रुपये) बनती है। कुल आउटस्टैंडिंग ड्यूज में डेट ऑफ वैकेशन यानि 12 अप्रैल 2025 का हवाला देते हुए 30 अप्रैल 2025 तक 12 फीसदी ब्याज जोड़ा गया है।

पूर्व सांसद किरण खेर को कहा गया है कि डिमांड ड्राफ्ट के जरिये या फंड ट्रांसफर के जरिये आफिस से डिटेल लेकर या कैशियर को यह बकाया राशि जमा करा सकती हैं ताकि ऑक्यूपेंट के लाइसेंस फीस के तौर पर बकाया रकम को सैटल किया जा सके।

चंडीगढ़ के आरटीआई व सामाजिक एक्टीविस्ट राम कुमार गर्ग ने ऑफिस ऑफ असिस्टेंट कंट्रोलर (एफएंडए)रेंट से इसको लेकर 13 जून 2025 को जानकारी मांगी थी जिसकी ऐवज में यह पूरी डिटेल इस ऑफिस के सेक्शन ऑफिसर कम सीपीआईओ 11 जुलाई 2025 को उन्हें दी गई।

उधर पैनेल्टी के प्रावधानों और बकाया राशि को लेकर शहर के लोगों की दलील है कि चंडीगढ़ हाऊसिंग बोर्ड ने धनास के पुनर्वास फ्लैटों में बकाया राशि न देने वालों के खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की है, उसी प्रकार इन ऊंचे रसूख वालों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। उनकी दलील है कि फर्नीचर मार्केट के दुकानदारों को उजाडऩे में प्रशासन ने जब रिआयत नहीं बरती तो रसूखदार के मामले में क्यों?

स्वास्थ्य कारणों के चलते छूट देनी चाहिए: लक्की

चंडीगढ़ के कांग्रेस प्रधान हरमोहिंदर सिंह लक्की का कहना है कि किरण खेर का स्वास्थ्य चूंकि ठीक नहीं था लिहाजा, प्रशासन अगर इस पैनेल्टी या बकाया को लेकर सहानुभूति दिखाता है या इसमें रिआयत करे तो कोई ऐतराज नहीं। मानवीय तौर पर उन्हें छूट दी जानी चाहिए।    

रिपोर्ट- साजन शर्मा