पत्नी का सेक्स से इनकार करना पति पर क्रूरता; हाईकोर्ट ने महिला की याचिका खारिज की, यह भी कहा- बाहरी संबंध का संदेह भी ठीक नहीं

Bombay High Court Wife Husband Physical Relation
Wife Husband Physical Relation: आज के समय में शादी के बाद पति-पत्नी के बड़े विचित्र मामले सामने आ रहे हैं। एक तरफ जहां मार-काट मची हुई है तो वहीं दूसरी तरफ सेक्स लाइफ के चलते रिश्ते अलग-अलग होते दिख रहे हैं। अब बॉम्बे हाईकोर्ट की एक ऐसे ही मामले में बड़ी टिप्पणी सामने आई है। हाईकोर्ट ने पत्नी का सेक्स से इनकार करना पति पर क्रूरता माना है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि, पत्नी का पति पर बिना कारण के विवाहेतर संबंध (एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर) का संदेह करना भी क्रूरता के दायरे में आता है।
रिपोर्ट्स के अनुसार, बॉम्बे हाईकोर्ट में पति-पत्नी के बीच तलाक के एक मामले को चुनौती देने के संबंध में यह सुनवाई चल रही थी। एक महिला पारिवारिक अदालत के तलाक के आदेश को चुनौती देते हुए यहां पहुंची थी। जहां मामले की सुनवाई के दौरान सभी बातों को जानने के बाद कोर्ट ने महिला के आचरण को पति के प्रति क्रूरता माना। हाईकोर्ट ने कहा कि, पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करना और पति पर विवाहेतर संबंध का संदेह करना क्रूरता है और यह तलाक का आधार है।
हाईकोर्ट ने पारिवारिक अदालत के तलाक के आदेश को चुनौती देने वाली महिला की याचिका खारिज कर दी। अब यह पूरा मामला चर्चा का विषय बना हुआ है। खासकर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी को लेकर खूब चर्चा हो रही है। हालांकि, इससे पहले भी ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं और इलाहाबाद हाईकोर्ट, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट, दिल्ली हाईकोर्ट तथा अन्य हाईकोर्ट की तरफ से पहले भी इस तरह की टिप्पणी की जा चुकी हैं।
सेक्स की बात अब टैबू नहीं
आज के दौर में सेक्स के बारे में खुलकर बातचीत की जा रही है। भारत में भी सेक्स पर बातचीत के लिए मंच सजने लगे हैं और इसीलिए सेक्स अब टैबू नहीं रहा। अब शादी से पहले भी सेक्स संबंध बनाए जा रहे हैं। कहीं न कहीं सेक्स को समाज में सामान्य व्यवहार का हिस्सा समझा जा रहा है। हालांकि, नैतिकता के आधार पर अभी भी एक संस्कृति या समाज में सेक्स की बात अनैतिक ही मानी जाती है। क्योंकि यह धर्म व समाज के मूल्यों और व्यवहार पर आधारित है।