हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमकेयर योजना पर बड़ा फैसला: निजी अस्पतालों के भुगतान रोक पर लगाई रोक

हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमकेयर योजना पर बड़ा फैसला: निजी अस्पतालों के भुगतान रोक पर लगाई रोक

Himachal High Court major ruling on Himcare scheme

Himachal High Court's major ruling on Himcare scheme

शिमला। Himachal High Court's major ruling on Himcare scheme, हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने हिमकेयर योजना के तहत निजी अस्पतालों के भुगतान पर रोक लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अदालत ने कहा कि विजिलेंस जांच का हवाला देकर भुगतान रोकना उसके पिछले आदेश का उल्लंघन है। मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता ने स्वास्थ्य सचिव की ओर से 30 मई 2026 को जारी पत्र अदालत के समक्ष रखा।

इस पत्र में कहा है कि विजिलेंस जांच पूरी होने तक निजी अस्पतालों को हिमकेयर योजना के तहत कोई भुगतान नहीं किया जाएगा, जबकि सरकारी अस्पतालों को भुगतान जारी रहेगा।

अदालत के आदेश का उल्लंघन करने पर कार्रवाई क्यों न की जाए

न्यायाधीश ज्योत्सना रिवाल दुआ की अदालत ने इस फैसले पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है कि अदालत के आदेश का उल्लंघन करने पर उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों न की जाए। सरकार ने अदालत को बताया कि डायलिसिस मामलों में 13,778 दावों की एवज में 20.35 लाख और गैर डायलिसिस मामलों में 7,633 दावों के लिए 87.22 लाख रुपये जारी किए गए हैं।

निजी अस्पतालों की दलील को सही माना

अदालत ने निजी अस्पतालों की इस दलील को सही माना कि दावों के सत्यापन की प्रक्रिया बेहद सुस्त है। कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि 21 मई को गैर डायलिसिस दावों की जांच के लिए सात डाक्टरों की तैनाती के आदेश दिए गए थे, लेकिन उन्हें प्रभावी रूप से लागू नहीं किया गया। अदालत ने सरकार को इस व्यवस्था को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए।