health department sent notice to the shopkeeper

हैल्थ विभाग ने दुकानदार को भेजा नोटिस - कैमिस्ट शॉप में 177.29 वर्ग फुट पर अवैध कब्जे का हैल्थ विभाग वसूलेगा 31.18 करोड़

health department sent notice to the shopkeeper

अवैध कब्जा हटाने में खर्च के 29529 रुपये भी जमा करवाने को कहा

-अवैध कब्जा हटाने में खर्च के 29529 रुपये भी जमा करवाने को कहा


चंडीगढ़,16 फरवरी: स्वास्थ्य विभाग ने आखिरकार जीएमएसएच 16 में कैमिस्ट शॉप नंबर 6 में पूर्व लीज होल्डर की ओर से किये अवैध कब्जे को गत दिवस भेजे नोटिस  में पब्लिक पैसेज को तुरंत खाली करवाकर वहां  लोड बेअरिंग वाल को बहाल कर दिया था। स्वास्थ्य विभाग की ओर से उक्त दुकान मालिक को इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए लंबे समय से नोटिस दिये जा रहे थे लेकिन दुकान मालिक इसे मानने की बजाय कोर्ट की शरण में चला गया। कोर्ट की ओर से प्रशासन की ओर से पुख्ता सबूत रखने के बाद दुकानदार को उक्त दुकान को 17 फरवरी को दुकान खाली करने के निर्देश दिये हैं। उक्त कैमिस्ट की दुकान को इसका मालिक हैल्थ विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत कर वर्ष 1993 से चला रहा था। उक्त दुकान का एरिया आर्किटेक्ट विंग के स्वीकृत लेआउट प्लान के अनुसार केमिस्ट शॉप का क्षेत्रफल 151.87 वर्ग फुट था, लेकिन पूर्व-लीजहोल्डर ने 329.16 वर्ग फुट पर कब्जा कर रखा था।  

 

इस पर गुरुवार को हैल्थ विभाग ने संबंधित कैमिस्ट शॉप के लीज होल्डर को  अवैध रुप से 1 जनवरी 2010 से 15 फरवरी 2023 तक 177.29 वर्ग फुट पर अवैध कब्जे से हुए प्रशासन को हुए राजस्व नुकसान की भरवाई के लिए आदेश जारी कर दिया। इस आदेश में हैल्थ विभाग ने कैमिस्ट शॉप नंबर 6 के पूर्व लीज होल्डर से मार्किट रेट के अनुसार 11168 रुपये प्रति वर्ग फुट के  हिसाब से  राजस्व वसूलने के आदेश जारी किये हैं। इसमें  संबंधित केमिस्ट से  177.29 वर्ग फुट के अवैध कब्जे के 31 करोड़ 18 लाख 46 हजार 018 रुपये का किराया के रुप में बकाया निकाला है। वहीं 17 फरवरी को  सुबह 10 बजे दुकान का भौतिक कब्जा विभाग को नहीं सौंपा तो उससे 151.87 वर्ग फुट का 16,96,084 रुपये पैनल रेंट लिया जाएगा। यही नहीं हैल्थ विभाग ने बुधवार को दुकान में 29 साल से किये अवैध कब्जे को छुड़ाने के लिए हुई तोडफ़ोड़ एवं दीवार के निर्माण में आई लागत 29,529 रुपये भी वसूलने के आदेश जारी कर दिये हैं। उक्त आदेश चंडीगढ़ स्वास्थ्य सेवाओं की निदेशक ने जारी किये हैं। आदेश में उक्त राशि को 30 दिन के भीतर देने को कहा गया है और एेसा नहीं होता है तो 12 प्रतिशत ब्याज से साथ उक्त राशि को वसूला जाएगा।



कैमिस्ट शॉप 6 के अवैध कब्जे व लीज मामले की विजिलेंस जांच के आदेश


वहीं इस मामले में हैल्थ विभाग ने इस मिलीभगत में शामिल विभाग के उच्चाधिकारियों  की विजिलेंस जांच के आदेश हो गए हैं। इसमें विजिलेंस इस बात का पता लगाएगी कि इस अवैध काम  को अंजाम देने में कौन कौन से पूर्व अधिकारी शामिल थे। इस जांच में सामने आएगा हैल्थ विभाग के पूर्व अधिकारियों की मिलभगत का कच्चा चिठ्ठा।