त्यौहारों के सीजन के मद्देनजर फूड एंड सेफ्टी विभाग ने चलाया अभियान

त्यौहारों के सीजन के मद्देनजर फूड एंड सेफ्टी विभाग ने चलाया अभियान

Food and Safety Department launched a Campaign

Food and Safety Department launched a Campaign

फूड सेफ्टी विभाग ने इस त्यौहारी सीजन में 3 अक्टूबर से लेकर अब तक मिठाई की दुकानों और मिठाई निर्माण इकाइयों पर छापा मारा
विभाग ने खोया और दूध से बने उत्पादों के 66 नमूने जब्त किए
-खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के मानदंडों के उल्लंघन के लिए 14 चालान जारी किए
-जब्त किए गए नमूनों को आगे के विश्लेषण और जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया

चंडीगढ़, 19 अक्तूबर (साजन शर्मा): त्यौहारों के सीजन के मद्देनजर प्रशासन के फूड एंड सेफ्टी विभाग(Food and Safety Department) ने मिठाई की दुकानों व अन्य बिक्री इकाइयों पर जांच अभियान शुरू किया है। प्रशासक के सलाहकार(Administrator's Advisor) धर्मपाल और स्वास्थ्य सचिव यशपाल गर्ग ने इस संबंध में विभाग को अभियान चलाने और गंदा खाने पीने का सामान बेचने वालों पर कार्रवाई दिशा निर्देश दिये हैं।

यह पढ़ें: Chandigarh Administration: चंडीगढ़ प्रशासन में अधिकारियों के तबादले, देखें किसे क्या मिला

पांच टीमों ने शहर के विभिन्न हिस्सों में दूध और दुग्ध उत्पादों से बने उत्पादों की जांच कर सैंपल लेना शुरू कर दिया है। चैकिंग के दौरान खाद्य व्यवसाय संचालकों(food business operators) को भी सलाह दी गई कि वे चीजों को हाइजीनिक स्थिति में रखें और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि में शामिल न हों। मिली जानकारी के अनुसार फूड सेफ्टी खाद्य सुरक्षा अधिकारी(food safety food safety officer) ने इस त्यौहारी सीजन में 3 अक्टूबर, से लेकर अब तक मिठाई की दुकानों और मिठाई निर्माण इकाइयों पर छापा मारा। इस दौरान खोया और दूध से बने उत्पादों के 66 नमूने जब्त किए। खाद्य सुरक्षा और मानक विनियमों के मानदंडों के उल्लंघन के लिए 14 चालान भी जारी किए गए। जब्त किए गए नमूनों को आगे के विश्लेषण और जांच के लिए खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला भेजा गया है।

यह पढ़ें: Crackers Sale in Chandigarh: ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए निकाले ड्रॉ, कुल 1474 आवेदन हुए प्राप्त

मिठाइयों के सभी निर्माताओं, विक्रेताओं को किसी भी अवैध गतिविधि में शामिल न होने की सलाह दी गई। उन्हें सलाह दी गई कि वे उचित स्वच्छता बनाए रखें, अच्छी गुणवत्ता वाले कच्चे माल का उपयोग करें, खाद्य रंगों को तय अनुमति अनुसार प्रयोग करें। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत खाद्य लाइसेंस होना चाहिए। विभाग की ओर से कहा गया है कि खाद्य लाइसेंस के बिना किसी भी खाद्य पदार्थ के निर्माण, बिक्री, भंडारण या वितरण की अनुमति नहीं है। कानून का पालन नहीं करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।