नई शुरू की गई ईएलआई योजना पर क.भ.नि.सं., आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेशअंचल) द्वारा प्रैस वार्ता का आयोजन

नई शुरू की गई ईएलआई योजना पर क.भ.नि.सं., आंचलिक कार्यालय (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेशअंचल) द्वारा प्रैस वार्ता का आयोजन

Newly introduced ELI Scheme

Newly introduced ELI Scheme

चंडीगढ़, जुलाई 8, 2025: Newly introduced ELI Scheme: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), आंचलिक कार्यालय (पंजाब और हिमाचल प्रदेश अंचल), चंडीगढ़ द्वारा आज हाल ही में शुरू की गई रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना, जिसे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ‌द्वारा अनुमोदित किया गया था, के बारे में जानकारी देने और जागरूकता बढ़ाने के लिए एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। ईएलआई योजना का कुल परिव्यय 99,446 करोड़ रुपये है और इसका लक्ष्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक नौकरियों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

इस कार्यक्रम को श्री राजीव बिष्ट, अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश अंचल) तथा श्री अमित सिंगला एवं श्री रितेश सैनी, क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त - द्वारा आंचलिक कार्यालय, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश में संबोधित किया गया ।

अपने संबोधन में श्री राजीव बिष्ट ने मीडिया को बताया कि ईएलआई योजना एक पहल है जिसका उ‌द्देश्य रोजगार सृजन को बढ़ावा देना, रोजगार क्षमता में सुधार करना और विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार करना है। यह योजना कार्यबल में नए प्रवेशकों और अतिरिक्त रोजगार सृजित करने वाले नियोक्ताओं दोनों को समर्थन देने के लिए बनाई गई है।

उन्होंने आगे बताया कि यह योजना दो भागों में संरचित है:

पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों के लिए भाग एः

योजना का लाभ 01 अगस्त 2025 और 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा ।

एक महीने के वेतन के बराबर वित्तीय प्रोत्साहन (₹15,000/- तक) ।

एक लाख रुपये तक वेतन वाले कर्मचारी पात्र होंगे।

पहली किस्त 6 महीने की सेवा के बाद देय होगी।

दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा के बाद देय होगी ।

महत्वपूर्ण शर्त यह है कि कर्मचारी ने वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा किया हो ।

भाग ए से लगभग 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

भाग बी नियोक्ताओं को सहायता प्रदान करने के लिए है:

यह भाग सभी क्षेत्रों में अतिरिक्त रोजगार सृजन को कवर करेगा, जिसमें विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ।

सरकार कम से कम छह महीने तक निरंतर रोजगार देने वाले प्रत्येक अतिरिक्त कर्मचारी के लिए नियोक्ताओं को दो वर्षों तक 3000 रुपये प्रति माह तक प्रोत्साहन देगी।

विनिर्माण क्षेत्र के लिए प्रोत्साहन तीसरे और चौथे वर्ष तक भी बढ़ाया जाएगा।

ईपीएफओ के साथ पंजीकृत संस्थानों को कम से कम छह महीने के लिए निरंतर आधार पर कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (50 से कम कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) या कम से कम पांच अतिरिक्त कर्मचारी (50 या अधिक कर्मचारियों वाले नियोक्ताओं के लिए) नियुक्त करने की आवश्यकता होगी।

भुगतान हेतु प्रणाली :

भाग ए के अंतर्गत पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सभी भुगतान प्रत्यक्ष लाभअंतरण (डीबीटी) के माध्यम से वितरित किए जाएँगे ।

भाग बी के अंतर्गत नियोक्ताओं को भुगतान सीधे उनके पैन-लिंक्ड बैंक खातों में जमा किया जाएगा, जिससे पारदर्शिता और दक्षता सुनिश्चित होगी।

यह योजना देश के कार्यबल को औपचारिक बनाने के सरकार के व्यापक दृष्टिकोण का हिस्सा है, जिससे पूरे भारत में करोड़ों युवा पुरुषों और महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिल सके।