Dress code implemented in this Haryana government department:हरियाणा के इस सरकारी विभाग में लागू ड्रेस कोड: 11 जिलों में अब कैजुअल ड्रेस पर प्रतिबंध
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हरियाणा के इस सरकारी विभाग में लागू ड्रेस कोड: 11 जिलों में अब कैजुअल ड्रेस पर प्रतिबंध

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Dress code implemented in this Haryana government department:

Dress code implemented in this Haryana government department: उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVNL) ने अपने अधीन आने वाले 11 जिलों के सभी बिजली विभाग कार्यालयों में औपचारिक ड्रेस कोड लागू कर दिया है। यह नियम क्लास-1 और क्लास-2 अधिकारियों सहित सभी कर्मचारियों पर लागू होगा, जबकि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है।
मुख्य अभियंता मुकेश चौहान द्वारा 30 अक्तूबर को जारी आदेश के अनुसार, अब कोई भी कर्मचारी कैजुअल ड्रेस में कार्यालय नहीं आ सकेगा। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी अधिकारी और कर्मचारी कार्यस्थल पर सुसज्जित, मर्यादित और पेशेवर परिधान में उपस्थित हों।


मुकेश चौहान ने बताया कि यह ड्रेस कोड केवल कपड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह अनुशासन, व्यावसायिकता और कार्यालयीन गरिमा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि इस कदम से कार्यस्थल पर एकरूपता और मर्यादा बनाए रखने में मदद मिलेगी।


पुरुष कर्मचारियों के लिए कॉलर वाली शर्ट (पूरी या आधी बाजू) के साथ मैचिंग ट्राउजर पहनना अनिवार्य किया गया है। शर्ट प्रेस की हुई और ट्राउजर शर्ट के अंदर टक की हुई होनी चाहिए। इसके साथ लेदर के औपचारिक जूते और मोजे पहनना आवश्यक है। चप्पल या बिना मोजों के जूते पहनना नियम का उल्लंघन माना जाएगा। अधिकारियों को प्रतिदिन शेविंग करके आना होगा और बालों व चेहरे की स्वच्छता बनाए रखनी होगी।


महिला कर्मचारियों को केवल फॉर्मल या शालीन परिधान पहनने की अनुमति होगी। क्लिप-पलपि, स्लीवलेस, चमकदार या भड़कीले कपड़े, सैंडल या ऊँची एड़ी के जूते जैसे अतिशयोक्तिपूर्ण फुटवियर पर प्रतिबंध रहेगा। साथ ही आपत्तिजनक शब्द, चित्र या स्लोगन वाले वस्त्र पहनना पूरी तरह वर्जित होगा।
इस पत्र की प्रति प्रबंध निदेशक, मुख्य वित्त अधिकारी, सभी निदेशकों, कंपनी सचिव, अधीक्षण अभियंताओं, कार्यकारी इंजीनियरों और जनसंपर्क अधिकारी को भेजी गई है ताकि नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जा सके।