Chandigarh Garbage Mixing Fined Latest News: चंडीगढ़ में कचरे की मिक्सिंग पर सख्त कार्रवाई होगी, बेपरवाही पड़ेगी भारी

संभलिए! आप चंडीगढ़ में हैं; अब कचरे पर बेपरवाही पड़ जाएगी भारी, नगर निगम के इस आदेश के बाद अपनी जेब खुद ही बचाइए आप

Chandigarh Garbage Mixing Fined Latest News

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Chandigarh Garbage Mixing Fined Latest News: आप चंडीगढ़ में हैं और कचरे को लेकर बेपरवाही दिखा रहे हैं तो ऐसा करने पर आपकी ही जेब बर्बाद हो जाएगी। दरअसल, अब शहर में कचरे की मिक्सिंग पर सख्त कार्रवाई होगी। कार्रवाई के तौर आपसे जुर्मना वसूला जाएगा। आप जितनी बार कचरे की मिक्सिंग करेंगे। उतनी बार आपको अपनी जेब ढीली करनी होगी। दरअसल, देखने में आ रहा है कि लोग अलग-अलग प्रकार के कचरे को एक ही में मिक्स कर दे रहे हैं। लोग सूखे और गीले कचरे के लिए एक ही बाल्टी इस्तेमाल कर रहे हैं।

नगर निगम कमिश्नर अनिंदिता मित्रा का कहना है कि इस संबंध में कड़ाई बेहद जरुरी हो गई है क्योंकि ऐसा न होने से वेस्ट प्लांट में कचरे की प्रोसेसिंग प्रभावित होती है। इसके साथ यह स्वच्छता की कड़ी में भी बेहद जरुरी कदम है। मसलन, चंडीगढ़ में अब लोग अपनी जेब खुद ही बचा सकते हैं। वह अगर जिम्मेदारी के साथ कचरे को अलग-अलग करेंगे तो फिर वह अपने-आप को जुर्माने से बचा ले जाएंगे।

बतादें कि, नगर निगम के आदेश के अनुसार शहरवासियों को अपने स्तर पर सूखे-गीले कचरे के साथ-साथ 4 प्रकार के कचरे को अलग-अलग करना है और इसके बाद ही गार्बेज कलेक्टर को देना है। आपको बतादें कि सूखे-गीले कचरे के अलावा अन्य दो प्रकार में बायोमेडिकल और खतरनाक ठोस कचरा शामिल है। दरअसल, बायोमेडिकल कचरे में सैनिटरी नैपकिन, डिस्पोजेबल डायपर, बैंडिज, कंडोम, दवाई, इंजेक्शन और सिरिंज जैसा कचरा शामिल है। जबकि खतरनाक कचरे में इलेक्ट्रिक सामान, बैट्री, पेंट, कॉस्मेटिक्स और अन्य केमकिल युक्त कचरा शामिल है।

जुर्माने की राशि क्या रहेगी? जान लीजिए

नगर निगम के अनुसार, कचरे की मिक्सिंग पर रिहायशी घरों को 232 रुपए जुर्माना देना होगा। जबकि 5 हजार वर्ग फीट से कम वाले मैरिज/पार्टी/फेस्टिवल हॉल, प्रदर्शनी हॉल, क्लब्स, सिनेमा हॉल, कम्युनिटी हॉल, मल्टीपर्पस हॉल आदि को 11,576 रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं अन्य गैर-रिहायशी संस्था जिसका एरिया 5 हजार वर्ग फीट से कम हो उसे 1,158 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। इसके साथ ही अगर रिहायशी इलाके में कोई खुले में कूड़ा फेंकता है, जलाता है, बहाता है या दबाता है तो उसका चालान 232 रुपए का होगा। लेकिन अगर गैर-रिहायशी इलाके में होता है तो उसके जुर्माने की राशि अलग और ज्यादा होगी।