बलरामपुर से सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर पर रासुका के तहत कार्रवाई, पहले लग चुका है गैंगस्टर

बलरामपुर से सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर पर रासुका के तहत कार्रवाई, पहले लग चुका है गैंगस्टर

बलरामपुर से सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर पर रासुका के तहत कार्रवाई

बलरामपुर से सपा के पूर्व सांसद रिजवान जहीर पर रासुका के तहत कार्रवाई, पहले लग चुका है गैंगस्टर

बलरामपुर: समाजवादी पार्टी से पूर्व सांसद रहे रिजवान जहीर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। 4 जनवरी 2022 को तुलसीपुर के पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू हत्याकांड के कारण जेल में बंद पूर्व सांसद को पहले योगी सरकार ने प्रदेश स्तरीय माफिया घोषित किया था। अब उनके ऊपर प्रदेश सरकार ने शनिवार रात कार्रवाई करते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (रासुका) लगा दिया है। एसपी ने एक बयान में कहा कि रिज़वान एक प्रदेश स्तरीय माफिया है। वह जेल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, जिससे कानून एवं व्यवस्था को चुनौती मिलती। इस कारण से जिला प्रशासन द्वारा उसके ऊपर रासुका तामील की गई है।

फिरोज पप्पू हत्याकांड में बंद है जहीर
फिरोज पप्पू हत्याकांड के आरोप में तुलसीपुर विधानसभा क्षेत्र से दो बार विधायक और बलरामपुर लोकसभा क्षेत्र से एक बार सांसद रहे रिजवान जहीर कुल 6 आरोपियों सहित जेल में बंद है। जेल में उनके साथ उनकी बेटी जेबा रिज़वान और दामाद रमीज़ नेमत खान भी बंद है। प्रदेश सरकार जेल में बंद बाहुबली नेता पर लगातार शिकंजा कसती नजर आ रही है। एडीजी जोन गोरखपुर द्वारा रिज़वान ज़हीर के सभी फाइलों को खोलते हुए पहले प्रदेश स्तर का माफिया घोषित किया गया।

कई करोड़ की संपत्तियां हुई कुर्क
गैंगस्टर ऐक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उनकी कई करोड़ की कारों, जमीनों और संपत्तियों को कुर्क किया जा चुका है। जिला प्रशासन और पुलिस विभाग लगातार इस बात का पता लगा रहा है कि रिज़वान ज़हीर ने आपराधिक छवि के साथ कुल कितनी संपत्ति अर्जित की है। उन सभी पर कार्रवाई की जा सकती है।

इस बार लगाया रासुका
प्रदेश सरकार ने एक बार फिर रिज़वान ज़हीर पर नकेल कसते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की है। जिला प्रशासन द्वारा लगातार रिजवान ज़हीर व उनके परिवार सहित इस हत्या कांड से जुड़े अन्य आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है।

क्या बोले पुलिस अधीक्षक
पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार सक्सेना ने बताया है कि जिला मजिस्ट्रेट श्रुति के आदेश पर प्रदेश स्तरीय माफिया अपराधी रिजवान जहीर पुत्र जहीरूल्हक खान, शीतलापुर, तुलसीपुर, बलरामपुर के विरुद्ध लोक शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 की उपधारा 2 के तहत कार्रवाई की गई है।

ज़हीर के बाहर निकलने से समाज को होता नुकसान
बयान में पुलिस अधीक्षक ने कहा है कि पूर्व से ही न्यायिक अभिरक्षा में बंद रिजवान जहीर को रासुका की एक प्रति तामील कराई गई है। माफिया रिज़वान ज़हीर काफी दिनों से जेल से छूटने का प्रयास कर रहा था, जिसके भय से तुलसीपुर नगर और आसपास के गांव में लोक शांति व्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न हो गई थी। इसलिए प्रदेश सरकार व जिला प्रशासन द्वारा रिज़वान ज़हीर पर रासुका की कार्रवाई की गई है।