यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! योगी कैबिनेट में तबादला नीति को मिली मंजूरी

यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! योगी कैबिनेट में तबादला नीति को मिली मंजूरी

UP Transfer Policy

UP Transfer Policy

लखनऊ। UP Transfer Policy: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार करीब तीन महीने बाद हुई कैबिनेट की बैठक में अधिकारियों व कर्मचारियों की वर्ष 2024-25 की स्थानांतरण नीति को हरी झंडी मिल गई है। इस नीति के तहत एक ही जिले में तीन वर्ष से अधिक समय से तैनात समूह ''क'' व ''ख'' के अधिकारियों व कर्मचारियों का दूसरी जगह तबादला किया जाएगा। एक ही मंडल में सात वर्ष से अधिक की सेवा पूरी करने वालों को भी दूसरे मंडल भेजा जाएगा। तबादले 30 जून तक किए जाएंगे।

लोक भवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में मंगलवार को कुल 41 प्रस्ताव पास किए गए। बैठक के बाद स्थानांतरण नीति की जानकारी देते हुए अपर मुख्य सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक देवेश चतुर्वेदी ने बताया कि समूह ''क'' एवं ''ख'' के अधिकतम 20 प्रतिशत अधिकारियों का तबादला किया जाएगा। समूह ''ग'' व ''घ'' के कार्मिकों का अधिकतम 10 प्रतिशत तबादला होगा।

उन्होंने बताया कि विभागाध्यक्ष/मंडलीय कार्यालयों में की गई तैनाती की अवधि को स्थानांतरण के लिए उक्त निर्धारित अवधि में नहीं गिना जाएगा। मंडलीय कार्यालयों में तैनाती की अधिकतम अवधि तीन वर्ष होगी तथा इसमें सर्वाधिक समय से कार्यरत अधिकारियों के तबादले प्राथमिकता के आधार किए जाएंगे। समूह ''क'' व ''ख'' के स्थानांतरण संवर्ग वार कार्यरत अधिकारियों की संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत एवं

समूह ''ग'' के कर्मचारियों का जिला परिवर्तन न होने की स्थिति में पटल परिवर्तन अवश्य किया जाएगा। यह अधिकतम 10 प्रतिशत किया जाएगा। इससे अधिक तबादले करने के लिए मुख्यमंत्री से अनुमति लेनी होगी। समूह ''ख'' एवं समूह ''ग'' के अधिकारियों व कर्मचारियों के स्थानांतरण यथासंभव मेरिट आधार पर आनलाइन किए जाएंगे।

मंदित बच्चों या फिर चलने-फिरने से पूर्णतया प्रभावित दिव्यांग बच्चों के माता-पिता की तैनाती विकल्प प्राप्त करके ऐसे स्थान पर की जाएगी जहां उसकी देखभाल व चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा घोषित प्रदेश के 34 जिलों के 100 आकांक्षी विकास खंडों व इन सभी जिलों में अधिकारियों व कर्मचारियों के सभी रिक्त पदों पर शत-प्रतिशत तैनाती की जाएगी। स्थानांतरण सत्र यानी 30 जून के बाद समूह ''क'' के साथ ही साथ समूह ''ख'' के संबंध में विभागीय मंत्री के माध्यम से मुख्यमंत्री के अनुमोदन प्राप्त कर ही तबादले हो सकेंगे।

मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से होंगे तबादले

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि समूह ''ग'' और ''घ'' के स्थानांतरण मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा। तबादले के बाद कार्यभार मुक्ति और ग्रहण करने की व्यवस्था आनलाइन ही की जाएगी। इससे अधिकारियों की सर्विस बुक और सैलरी को डिजिटाइज किया जा सकेगा।

30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मियों को मिलेगा वेतन वृद्धि का लाभ

योगी कैबिनेट ने 30 जून व 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को एक जुलाई और एक जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ देने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अभी तक जो व्यवस्था थी उसके अनुसार 30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को एक जुलाई या एक जनवरी को प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ नहीं मिल पाता था। कैबिनेट के निर्णय से कर्मचारियों को वेतन वृद्धि का लाभ उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी में मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद न्यायिक सेवा के अधिकारियों व कर्मचारियों को इसका लाभ पहले ही दिया जा चुका है।