Unnao rape case: SC stays Kuldeep Sengar's bail plea, asks convict to उन्नाव रेप केस-कुलदीप सेंगर की जमानत पर SC की रोक, दोषी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा, 4 हफ्ते

उन्नाव रेप केस-कुलदीप सेंगर की जमानत पर SC की रोक, दोषी से 2 हफ्ते में जवाब मांगा, 4 हफ्ते बाद अगली सुनवाई

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Unnao rape case: SC stays Kuldeep Sengar's bail plea, asks convict to

उन्नाव रेप केस में रेपिस्ट पूर्व BJP विधायक कुलदीप सेंगर की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। कोर्ट ने सेंगर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा। मामले में 4 हफ्ते बाद सुनवाई होगी। सेंगर को दिल्ली हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर को जमानत दी थी।

जमानत के खिलाफ CBI ने सुप्रीम कोर्ट में 3 दिन पहले याचिका लगाई थी। चीफ जस्टिस ने कहा-" कोर्ट को लगता है कि मामले में महत्वपूर्ण सवालों पर विस्तार से विचार जरुरी है। आमतौर पर कोर्ट का सिद्धांत है कि किसी दोषी या विचाराधीन कैदी को रिहा कर दिया गया हो, तो बिना उसे सुने ऐसे आदेशों पर रोक नहीं लगाई जाती।

लेकिन इस मामले में परिस्थितियां अलग हैं। क्योंकि आरोपी दूसरे मामले में पहले से दोषी ठहराया जा चुका है। ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट के 23 दिसंबर 2025 के आदेश पर रोक लगाई जाती है। इससे पहले, कोर्ट में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा- ये भयावह मामला है। धारा 376 और पॉक्सो के तहत आरोप तय हुए थे। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो पूरी उम्र की जेल तक बढ़ाई जा सकती है।