Three Jind-Uchana councillors' membership cancelled for failing to report election

चुनावी खर्च का हिसाब न देने पर जींद-उचाना के 3 पार्षदों की सदस्यता रद्द, साढ़े चार साल तक अयोग्य

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Three Jind-Uchana councillors' membership cancelled for failing to report election

जिले के तीन पार्षदों पर चुनावी नियमों की अनदेखी भारी पड़ गई है। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने चुनाव खर्च का ब्यौरा निर्धारित समय में जमा न करने पर जींद नगर परिषद के दो और उचाना नगरपालिका के एक पार्षद की सदस्यता रद्द कर दी है। साथ ही उन्हें साढ़े चार साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित किया गया है।

किन पार्षदों पर हुई कार्रवाई?

  • जींद नगर परिषद, वार्ड-17: सुशीला चहल

  • जींद नगर परिषद, वार्ड-21: सतपाल कुंडू

  • उचाना नगरपालिका, वार्ड-12: गीता

मामला क्या है?

नगर परिषद जींद के आम चुनाव 19 जून 2022 को हुए थे और परिणाम 22 जून 2022 को घोषित किए गए। नियमानुसार परिणाम घोषित होने की तिथि से 30 दिनों के भीतर चुनावी खर्च का विवरण जमा करना अनिवार्य होता है। तीनों पार्षद निर्धारित समयसीमा में खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करा सके।

इस आधार पर जिला निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी मोहम्मद इमरान रजा ने 26 सितंबर 2025 को तीनों को पांच वर्ष के लिए अयोग्य घोषित कर दिया था। इसके खिलाफ पार्षदों ने राज्य चुनाव आयोग में अपील दायर की।

सुनवाई और फैसला

29 जनवरी को आयोग ने तीनों को व्यक्तिगत सुनवाई (Personal Hearing) का अवसर दिया। पक्ष सुनने के बाद राज्य चुनाव आयुक्त देवेंद्र सिंह ने राहत देते हुए पांच साल की अयोग्यता में छह महीने की कटौती कर दी। अब तीनों पार्षद साढ़े चार साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य रहेंगे।

आगे क्या विकल्प?

आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, पार्षद इस आदेश की प्रति मिलने के 45 दिनों के भीतर पुनर्निरीक्षण (Review) के लिए अपील कर सकते हैं।
पार्षद सुशीला चहल ने कहा है कि वे जल्द ही रिव्यू के लिए अपील करेंगी। उनके अनुसार पारिवारिक शोक के कारण वे समय पर चुनाव खर्च का ब्यौरा जमा नहीं करा सकीं। सुनवाई के दौरान उन्होंने अपना खर्च विवरण आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर दिया है।

कानूनी प्रावधान

चुनाव खर्च का विवरण जमा न करने की स्थिति में संबंधित अधिनियम की धारा 13F और 13H के तहत सदस्य को अयोग्य ठहराया जा सकता है। सुनवाई का अवसर देने के बाद आयोग सदस्यता समाप्त करने का आदेश जारी करता है।