Supreme Court on ED Director Sanjay Mishra Extension| ईडी डायरेक्टर का कार्यकाल नहीं बढ़ेगा, सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बताया

छोड़ दो पद, कार्यकाल नहीं बढ़ेगा; ED के डायरेक्टर पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश, मोदी सरकार को कहा- 15 दिन में नए डायरेक्टर की नियुक्ति करो, बढ़ेगी तकरार

Supreme Court on ED Director Sanjay Mishra Extension

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ED Director Sanjay Mishra Extension: सुप्रीम कोर्ट ने ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा के कार्यकाल विस्तार पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने खुले शब्दों में यह साफ कर दिया है कि, ईडी के डायरेक्टर पद पर संजय मिश्रा का कार्यकाल अब और आगे नहीं बढ़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना अवैध है। दरअसल, इससे पहले दो बार ईडी डायरेक्टर पद पर संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है।

15 दिन में ED में नए डायरेक्टर की नियुक्ति हो

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की मोदी सरकार को यह भी स्पष्ट किया है कि, 15 दिन में ED में नए डायरेक्टर की नियुक्ति की जाए। जबकि, वर्तमान ईडी डायरेक्टर संजय मिश्रा 31 जुलाई तक अपने पद पर बने रहेंगे। लेकिन इसके बाद संजय मिश्रा ईडी डायरेक्टर का पद छोड़ दें या केंद्र सरकार उनसे यह पद वापिस ले ले। बहराल, इस मामले को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट और केंद्र की मोदी सरकार में तकरार बढ़ सकती है। केंद्र सरकार अपनी नियुक्ति प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के दखल को बर्दाश्त नहीं करेगी।

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