Supreme Court on Kejriwal- सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं; गिरफ्तारी पर ED को नोटिस थमाया, 24 अप्रैल तक जवाब देने को कहा

सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को राहत नहीं; गिरफ्तारी पर ED को नोटिस थमाया, 24 अप्रैल तक जवाब देने को कहा, जानिए अब कब सुनवाई

Supreme Court Issues Notice To ED On Kejriwal Petition Challenging Arrest

Supreme Court Issues Notice To ED On Kejriwal Petition Challenging Arrest

Supreme Court on Kejriwal: शराब घोटाले में गिरफ्तार और तिहाड़ जेल में बंद सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए जांच एजेंसी ईडी को नोटिस जारी किया है और 24 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने को कहा है। वहीं केजरीवाल की याचिका पर अगली सुनवाई 29 अप्रैल से शुरू होने सप्ताह में होगी।

हालांकि, केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की थी कि इस शुक्रवार 19 अप्रैल तक याचिका पर सुनवाई कर ली जाये। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इतनी जल्दी सुनवाई से इनकार कर दिया। मालूम रहे कि, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है।

दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगा तो SC पहुंचे केजरीवाल

सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले केजरीवाल ने ईडी द्वारा अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था। हाईकोर्ट में याचिका लगाते हुए केजरीवाल ने कहा था कि ईडी द्वारा की गई उनकी गिरफ्तारी अवैध है। लोकसभा चुनाव के प्रचार में शामिल होने से रोकने के लिए यह गिरफ्तारी की गई है। हालांकि, हाईकोर्ट ने केजरीवाल की यह याचिका खारिज कर दी। हाईकोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को सही ठहराया।

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- गिरफ्तारी अवैध नहीं

दरअसल, 9 अप्रैल को दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ईडी द्वारा गिरफ्तारी को लेकर दिए गए अपने फैसले में कहा था कि शराब घोटाले (Liquor Policy Scam) में गिरफ्तारी वैध है। केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि केजरीवाल को गिरफ्तार करने के ईडी के पास पर्याप्त कारण थे। गिरफ्तारी के साथ-साथ हाईकोर्ट ने केजरीवाल की ईडी रिमांड को भी सही ठहराया था।

इधर गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। केजरीवाल की तरफ से 10 अप्रैल को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ और दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी और उसी दिन जल्द सुनवाई की मांग की गई थी लेकिन उस दिन सुनवाई नहीं हो पाई। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल की तारीख सुनवाई के लिए तय की थी।

1 अप्रैल से तिहाड़ जेल में बंद हैं केजरीवाल

मालूम रहे कि, ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामला में सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले ईडी ने सीएम हाउस पहुंचकर छानबीन और लगभग दो घंटे तक केजरीवाल से पूछताक्ष की थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद ED ने 22 मार्च को केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया था। जहां कोर्ट ने दिल्ली सीएम को 28 मार्च तक ED रिमांड पर भेजा था। इसके बाद केजरीवाल की रिमांड दोबारा 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई। वहीं 1 अप्रैल को कोर्ट ने केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया।​​​​​​ वहीं अब केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है।

ईडी ने केजरीवाल को बताया है सरगना

शराब घोटाले को लेकर ईडी ने दावा किया है कि दिल्ली शराब नीति को तैयार करने और लागू करने में बहुत बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने कोर्ट में बयान देते हुए हाल ही में कहा था कि, अरविंद केजरीवाल मामले में मुख्य साजिशकर्ता हैं। वह सरगना हैं। ईडी का कहना था कि दिल्ली शराब नीति घोटाले से अर्जित किए गए पैसे गोवा चुनाव में भी इस्तेमाल किए गए। हवाला के जरिये लगभग 45 करोड़ रुपये गोवा चुनाव के लिए पहुंचाए गए। इसके अलावा शराब घोटाले के पैसे केजरीवाल और आम आदमी पार्टी द्वारा अन्य कामों के लिए इस्तेमाल किए गए हैं।