मुख्तार अंसारी के गजल होटल की 6 दुकानें कोर्ट के आदेश पर खुलीं, 2021 में गैंगस्टर एक्ट में सील की गई थीं
Six Shops of Mukhtar Ansari's Ghazal Hotel were opened
Six Shops of Mukhtar Ansari's Ghazal Hotel were opened: माफिया मुख्तार अंसारी के गजल होटल से जुड़े विवाद में दुकानदारों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. कोर्ट के आदेश के बाद गाजीपुर प्रशासन ने होटल की 6 दुकानों के ताले खोल दिए हैं. इन दुकानों को साल 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने सील किया था. वहीं आज बुधवार (1 अक्टूबर) को इन दुकानों को खोल दिया गया. सालों बाद दुकाने खुलने पर लोगों ने खुशी जाहिर की है.
गाजीपुर कोतवाली के महुआबाग में स्थित गजल होटल की दुकानों को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की के बाद बंद कर दिया गया था. आज होटल की दुकानों को सदर तहसीलदार राजीव यादव की मौजूदगी में खोला गया. इस मौके पर सभी दुकानदार बेहद खुश नजर आए. नवरात्रि के मौके पर दुकानदारों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई है. वह इसे खुशी का मौका बता रहे हैं.
नवरात्रों में दुकानदारों को मिली दोहरी खुशी
इस दौरान दुकानदार आमिर अंसारी ने खुशी जताते हुए कहा कि नवरात्रि में उन्हें दोहरी खुशी मिली है. उन्होंने कहा कि एक खुशी मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की जेल से रिहाई को लेकर है और दूसरी खुशी गजल होटल के 6 दुकानों का ताला खुलने से है. उन्होंने बताया कि 2021 से उनकी रोजी-रोटी बंद थी, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा.
गैंगस्टर एक्ट के तहत साल 2021 से बंद थीं दुकानें
आमिर ने बताया कि इस कॉम्प्लेक्स में कुल 15 दुकानें हैं. जो गैंगस्टर एक्ट के तहत साल 2021 से बंद थीं. उन्होंने बताया कि बंद पड़ी 15 दुकानों में से 6 दुकानों को लेकर चार दुकानदारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी. मई में कोर्ट ने 6 दुकानें खोलने का आदेश दिया था. वहीं सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद आज सदर तहसीलदार राजीव यादव की मौजूदगी में इन दुकानों के ताले खोले गए. अब इन दुकानों का किराया सरकारी कोष में जमा होगा.
मुख्तार अंसारी से जुड़ा है मामला
दरअसल गजल होटल का मामला मुख्तार अंसारी और पत्नी अफ्शा अंसारी से जुड़ा है. 2021 में गैंगस्टर एक्ट के तहत प्रशासन ने इन दुकानों को सील कर दिया था. बुलडोजर एक्शन और कुर्की के बाद दुकानें बंद थीं. होटल की जमीन पर गलत इस्तेमाल के आरोप के चलते प्रशासन ने बुलडोजर और कुर्की की कार्रवाई की थी. हालांकि अब दुकानें खुल गई हैं जिससे दुकानदार बेहद खुश हैं. सुप्रीम कोर्ट ने तहसीलदार को प्रशासक नियुक्त कर दुकानें खोलने का आदेश दिया.