Sale of narcotics banned within 100 yards of schools: स्कूलों के 100 गज के दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री बंद: शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

स्कूलों के 100 गज के दायरे में नशीले पदार्थों की बिक्री बंद: शिक्षा विभाग ने जारी किए निर्देश

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Sale of narcotics banned within 100 yards of schools

Sale of narcotics banned within 100 yards of schools: प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों को नशीले पदार्थों से दूर रखने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किए हैं कि सभी सरकारी और गैर-सरकारी स्कूलों के 100 गज के दायरे में तंबाकू, गुटखा, बीड़ी और सिगरेट की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी।

शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों, खंड शिक्षा अधिकारियों, प्राचार्यों और मुख्याध्यापकों को इस संबंध में लिखित निर्देश भेजे हैं। विद्यालय प्रबंधन को निर्देश दिया गया है कि वे इस प्रतिबंध का कड़ाई से पालन करवाएं। यदि कोई नियम तोड़ता पाया जाता है, तो ग्राम पंचायत और स्थानीय पुलिस को सूचित कर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।

जिले में कुल 900 से अधिक स्कूल हैं। इनमें 593 सरकारी स्कूल हैं। ये स्कूल शहरी वार्डों और गांवों में स्थित हैं। जिला शिक्षा अधिकारी डॉ. विजयलक्ष्मी ने बताया कि विभाग को प्राप्त एक पत्र के बाद इन निर्देशों को और कड़ाई से लागू करने के आदेश दिए गए हैं। 

वर्तमान में कई स्कूलों के पास शराब के ठेके और परचून की दुकानों में सिगरेट, तंबाकू और बीड़ी की बिक्री होती है। इससे बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस नई पहल से स्कूली बच्चों को नशीले पदार्थों से दूर रखने में मदद मिलेगी।