Punjab Cabinet Approves Amendment

गुरु ग्रंथ साहिब बेअदबी पर सख्त कानून: पंजाब कैबिनेट ने उम्रकैद तक की सजा वाले संशोधन विधेयक को दी मंजूरी

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Punjab Cabinet Approves Amendment

Bhagwant Mann की अगुवाई में पंजाब मंत्रिमंडल ने ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार (संशोधन) विधेयक-2026’ में सख्त संशोधनों को मंजूरी दे दी है। प्रस्तावित संशोधन के तहत Guru Granth Sahib की बेअदबी करने वालों के लिए उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान किया गया है।

मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में यह निर्णय लिया गया। सरकार के अनुसार हाल के वर्षों में पवित्र ग्रंथों की बेअदबी की कई घटनाओं से लोगों की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं और सामाजिक तनाव पैदा हुआ है।

हालांकि Bharatiya Nyaya Sanhita की धाराएं 298, 299 और 300 ऐसे मामलों से संबंधित हैं, लेकिन राज्य सरकार का मानना है कि इन प्रावधानों में कठोर सजा का पर्याप्त प्रावधान नहीं है।

इसलिए सरकार ने ‘जगत ज्योति श्री गुरु ग्रंथ साहिब सत्कार अधिनियम-2008’ में संशोधन करने का फैसला किया है। प्रस्तावित संशोधन विधेयक सोमवार को पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह कानून धार्मिक पवित्रता की रक्षा करने और राज्य में शांति, कानून-व्यवस्था व सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।