Migrant laborers and street vendors will now be registered in Hamirpur, the administration issued guidelines

हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रहने वाले प्रवासी श्रमिकों, फेरीवालों और अन्य बाहरी लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा

Migrant laborers and street vendors will now be registered in Hamirpur, the administration issued guidelines

Migrant laborers and street vendors will now be registered in Hamirpur, the administration issued gu

हमीरपुर:हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रहने वाले प्रवासी श्रमिकों, फेरीवालों और अन्य बाहरी लोगों का रजिस्ट्रेशन कराया जाएगा। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रजिस्ट्रेशन को अनिवार्य कर दिया गया है। एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी।

प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों, फेरीवालों का होगा रजिस्ट्रेशन

प्रवासी श्रमिकों, रेहड़ी-पटरी वालों, फेरीवालों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने को लेकर निर्देश भी जारी कर दिया गया है। इस संबंध में एक आदेश जारी करते हुए जिलाधिकारी (डीएम) हेमराज बैरवा ने कहा कि जिले में बड़ी संख्या में मजदूर, फेरीवाले और बाहरी राज्यों से अन्य लोग काम करने आते हैं। वे अक्सर किराए के मकान या विभिन्न निर्माण स्थलों पर रहते हैं। ऐसे में कानून व्यवस्था को बनाए रखना सबसे महत्वपूर्ण है।

डीएम ने बताया क्यों जरूरी है रजिस्ट्रेशन

जिलाधिकारी (डीएम) हेमराज बैरवा ने कहा कि हमीरपुर जिले में किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोकने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को अक्सर बाहरी लोगों से जुड़े मामलों की जांच करने में मुश्किल होती है क्योंकि उनका विवरण उपलब्ध नहीं होता है और इसलिए रजिस्ट्रेशन महत्वपूर्ण है।

निर्देश का पालन न करने पर होगी कार्रवाई

डीएम ने सभी ठेकेदारों व व्यवसायियों को भी आदेश दिया है कि वे अपने सभी श्रमिकों का अपने नजदीकी थाने में रजिस्ट्रेशन कराएं। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों को बाहरी लोगों को अपना घर किराए पर देने से पहले किरायेदारों की पहचान और रजिस्ट्रेशन सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया है। उन्होंने चेतावनी दी कि आदेशों का उल्लंघन करने वाले बाहरी लोगों, उनके ठेकेदारों या दुकान मालिकों और जमींदारों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही जिले के सभी निवासियों से सहयोग की अपील की।