Manish Sisodia Interim Bail- मनीष सिसोदिया को 3 दिन की अंतरिम जमानत, दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट का आदेश

मनीष सिसोदिया को पहली बार अंतरिम जमानत; इतने दिनों के लिए जेल से आएंगे बाहर, राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस वजह से दिया आदेश

Manish Sisodia Gets Interim Bail Delhi Rouse Avenue Court

Manish Sisodia Gets Interim Bail Delhi Rouse Avenue Court

Manish Sisodia Interim Bail: दिल्ली शराब घोटाले को लेकर तिहाड़ जेल में बंद पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया को पहली बार अंतरिम जमानत मिली है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को 13 से 15 फरवरी तक 3 दिन की अंतरिम जमानत दी है। बताया जाता है कि, मनीष सिसोदिया ने राउज एवेन्यू कोर्ट से 14 फरवरी को लखनऊ में अपनी भतीजी के शादी समारोह में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी। सिसोदिया की इस याचिका पर कोर्ट ने पहले विचार करते हुए आदेश सुरक्षित रख लिया था। बाद में सिसोदिया को जमानत देने का आदेश सुना दिया।

5 फरवरी को पत्नी से मिलने की इजाजत मिली थी

इससे पहले जब मनीष सिसोदिया 5 फरवरी को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए थे तो इस दौरान उन्हें बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दे दी गई थी। कोर्ट ने आदेश कर दिया था कि वह कस्टडी पैरोल में सिसोदिया अब सप्ताह में एक बार अपनी बीमार पत्नी से मिल सकेंगे। इस दौरान मनीष सिसोदिया से डॉक्टर भी मुलाक़ात कर सकते हैं। हालांकि, इस बीच मनीष सिसोदिया के आसपास दिल्ली पुलिस का घेरा रहेगा। वह पुलिस की निगरानी में रहेंगे। मनीष सिसोदिया के लिए यह व्यवस्था अगले आदेश तक जारी रहेगी।

ज्ञात रहे कि, इससे पहले नवम्बर में दिवाली के मौके पर राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को सुबह 10 बजे शाम 4 बजर तक अपनी बीमार पत्नी से मिलने की इजाजत दी थी। तब दिल्ली पुलिस मनीष सिसोदिया को तिहाड़ जेल से लेकर उनके घर पहुंची थी। हालांकि इस दौरान मनीष सिसोदिया को पत्नी से मिलने के अलावा और किसी से मिलने की इजाजत नहीं थी। जबकि इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा भी मनीष सिसोदिया को दो बार एक-एक दिन में कुछ निर्धारित समय के लिए अपनी बीमार पत्नी से मिलने की राहत दी जा चुकी है। लेकिन दिल्ली हाईकोर्ट ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचे मनीष सिसोदिया

मनीष सिसोदिया जमानत याचिका को लेकर फिर से सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे हुए हैं। सिसोदिया ने सुप्रीम कोर्ट में Curative पेटिशन दाखिल की है और जल्द सुनवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि, सुप्रीम कोर्ट भी जल्द सुनवाई को तैयार है। मालूम रहे कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका और फिर पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है। अक्तूबर में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए मामले में ट्रायल सुनवाई छह से आठ महीने में पूरी करने को कहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि, अगर मामले में ट्रायल सुनवाई धीमी गति से आगे बढ़ती है तो ऐसे में सिसोदिया बाद के चरण में फिर से ज़मानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। यानि ट्रायल के तीन महीने बाद के समय में सिसोदिया फिर से जमानत याचिका लगा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थायी रूप से साबित कर पाई है।

मालूम रहे कि, दिल्ली शराब नीति और घोटाला मामले में सीबीआई और ईडी दोनों ने ही मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई की है। मामले में सिसोदिया को लेकर सीबीआई और ईडी दोनों ने राउज एवेन्यू कोर्ट में सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर दी है। आपको बतादें कि, सीबीआई ने सबसे पहले सिसोदिया को 26 फरवरी को करीब 8 घंटे की पूछताक्ष के बाद गिरफ्तार किया था। इसके बाद ईडी ने सिसोदिया को इस मामले में नौ मार्च को गिरफ्तार किया।